मजार के पास अवैध कब्जा पर चला बुलडोजर……अतिक्रमण के खिलाफ भिलाई निगम ने की बड़ी कार्रवाई……एडीएम ,ASP,एसडीएम व तहसीलदार सहित मौके पर डटे रही फोर्स….

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भिलाई  नगर 09 सितम्बर 2024:-  भिलाई में पहली बड़ी कार्रवाई, मजार की गेट पर चला बुलडोजर, दुकानों को भी तोड़ा गया…400 करोड़ की जमीन पर मजार और दुकान बनाकर व्यवसाय करने का आरोप…भारी पुलिस बल तैनात…जेसीबी, हाइवा समेत भारी संसाधन के साथ तोड़ने पहुंचा निगम का अमला   नगर पालिक निगम भिलाई ने अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार की सुबह भिलाई निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जीई रोड़ के किनारे चंद्रा मौर्या टाकीज से निगम के जोन कार्यालय के बीच मजार के पास लगभग ढाई एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जा पर बुलडोजर चला दिया गया।

इस दौरान निगम ने करबला समिति द्वारा निर्मित स्वागत द्वार व दुकानों और मैरिज हॉल को भी ढहा दिया। साथ ही अवैध रूप से निर्मित दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया। सुबह 5 बजे से ही भिलाई निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान करबला समिति के पदाधिकारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध भी किया।

अवैध कब्जों को लेकर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि….


बता दें इन दिनों भिलाई निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। सुपेला क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से कईं कब्जों को हटाया गया। इसी कड़ी में सोमवार को भिलाई निगम द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जीई रोड के किनारे चंद्रा मौर्या टाकीज से लेकर भिलाई निगम के जोन क्रमांक तीन कार्यालय तक हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। यहां पर करबला समिति की मजार है जो धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर कार्यालय के बगल में कर्बला मैदान परिसर जी. ई रोड वार्ड 30 में अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि कर्बला मैदान वार्ड 30 पर धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक उपयोग करने के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण करके दुकानो का निर्माण कर लिया गया था। जिसे नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा सुबह 5 बजे बेजा कब्जा पर कार्यवाही करते हुए तोड़ने की कार्यवाही की गई।

नगर निगम भिलाई द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए दिनांक 04.09.2024 एवं 05.09.2024 को सूचना पत्र जारी किया गया था। कि धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक कार्य हेतु जो निर्माण कर लिया गया है, उसे खाली कर दिया जावे। संबंधितो द्वारा स्वयं किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। उक्त कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी, जिसके परिपेक्ष में न्यायालय द्वारा समय अवधि के अंदर कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम भिलाई को निर्देशित किये थे। बेदखली की कार्यवाही शासन के प्राप्त निर्देशानुसार ही की गई है।

यह देखते हुए नगर निगम भिलाई द्वारा जिला दण्डाधिकारी दुर्ग, अतिरिक्त दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक सेक्टर 06, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, उपपुलिस अधीक्षक यातायात विभाग भिलाई, प्रभारी अधिकारी रक्षित पुलिस लाईन दुर्ग एवं थाना प्रभारी छावनी के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं महिला बल के उपस्थिति में कार्यवाही की गई। नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं तोड़फोड़ दल की उपस्थिति में विशेष कार्यवाही की गई।

यहां पर समिति द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाया गया। आसपास मुख्य सड़क के किनारे कई दुकानें बना ली गई थी , जिन्हें निगम के अमले ने तोड़ दिया। मौके पर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह से डटी रही। इसके अलावा 150 से ज्यादा निगम कर्मचारी, 6 से 7 जेसीबी व ट्रक आदि लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया।

00 अवैध कब्जा कर हो रहा था व्यवसायिक उपयोग

भिलाई नगर निगम अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया लगातार करबला कमेटी को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने कहा जाता रहा है। लेकिन उनके द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। सरकारी जमीन पर गैर धार्मिक व व्यवसायिक उपयोग हो रहा था। ये निगम की कीमती जमीन है। आखिरी बार तीन दिन का नोटिस देकर उन्हें खाली करने कहा गया। उन्होंने आवंटन की मांग की। धार्मिक उपयोग के लिए आबंटन की नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है। जनदर्शन में कईं बार शिकायत की गई कि करबला कमेटी की तरफ से धार्मिक आड़ में अवैध अतिक्रमण किया गया। कर्बला कमेटी को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में छोटी सी भूमि मस्जिद बनाने आबंटित की गई थी। लेकिन कमेटी द्वारा लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर दुकानें और मैरिज हॉल बनाकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था।


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