रायपुर 8 अगस्त 2024:- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी आर पोर्त ने पत्रकार वार्ता में राजधानी में सात घरो की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की वारदात को दो सगे भाई इस अपराध को अंजाम देते थे और अपनी विवाहित बहन के माध्यम से चोरी के माल को सकलडीहा बाजार चंदौली उत्तर प्रदेश में खपाते थे माल खरीदने वाले दोनों व्यापारियों को भी तीनों भाई-बहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है
आधा दर्जन से अधिक सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 03 भाई-बहन तथा 02 क्रेता सहित कुल 05 गिरफ्तार थाना डी.डी.नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित 08 अलग – अलग सूने मकानों का ताला तोड़कर दिये थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उर्फ नैन्टू जो रिश्ते में है सगे भाई, देते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम।
अदिति सिंग उर्फ सिम्मी है आरोपियों की बहन जो आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष के साथ मिलकर चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को करते थे बिक्री। आरोपियान चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को उ.प्र. चंदौली के सकलडीहा बाजार स्थित 02 अलग – अलग ज्वेलरी दुकानों में किये थे बिक्री।
ज्वेलरी दुकान के संचालक संजय कुमार जायसवाल एवं अरविन्द कुमार वर्मा को चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात क्रय करने पर धारा 411 भादवि. के तहत बनाया गया है आरोपी।आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीबन 02 किलोग्राम, नगदी रकम 55,500/- रूपये, 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा दोपहिया वाहन एवं आलाजरब किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 16,51,000/- रूपये। आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 321/24, 120/24, 183/24, 121/24, 485/23 एवं 529/23 धारा 457, 380, 34, 411 भादवि. तथा 312/24 व 322/24 धारा 305, 331(4), 3(5) बी.एन.एस. 411 भादवि. का अपराध है पंजीबद्ध।
आरोपी दोनों भाईयों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर, कबीर नगर एवं आमानाका में चोरी, मारपीट एवं आबकारी एक्ट सहित अन्य मामलों के लगभग एक दर्जन अपराध है पंजीबद्ध जिनमें दोनों आरोपी पूर्व में भी रह चुके है जेल निरूद्ध।
प्रार्थिया गरिमा शर्मा ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सुंदरम विहार चंगोराभाठा डी.डी.नगर रायपुर में रहती है। प्रार्थिया 19.06.2024 को अपने घर में ताला लगाकर सपरिवार अपनी मायके आरंग गयी थी। प्रार्थिया अपने परिवार सहित 25.06.24 को दोपहर में वापस घर आकर देखी तो घर के मेन दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखे तो कमरे का ताला टूटा होने के साथ ही आलमारी का ताला भी टूटा हुआ था तथा आलमारी के लॉकर में रखा हुआ सोने-चांदी के जेवरात, 01 नग मोबाईल फोन, एक नग पीतल का कान्हा जी का आसन एवं नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थिया के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी का लॉकर तोड़कर आलमारी में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया था।
जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 321/24 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चोरी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवंागन, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थिया, उसके परिवार के लोगों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि विप्र नगर डी.डी.नगर निवासी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू जो रिश्ते में सगे भाई है तथा दोनों पूर्व मंे भी चोरी सहित अन्य मामलों में कई बार जेल निरूद्ध रह चुके है, को दिनांक घटना को घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों की पतासाजी करते हुए सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों भाईयों द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा थाना डी.डी.नगर क्षेत्र में स्थित 07 अलग - अलग सूने मकानों का भी ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया तथा चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरातों को आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष द्वारा उत्तर-प्रदेश के चंदौली जाकर जहां उसकी बहन अदिति सिंग उर्फ सिम्मी रहती है, के साथ मिलकर चंदौली के सकलडीहा बाजार स्थित राजन आभूषण केंद्र एवं श्री साईं आभूषण केंद्र के संचालक संजय कुमार जायसवाल एवं अरविन्द कुमार वर्मा के पास बिक्री कर अपनी बहन के साथ वापस रायपुर आना बताया गया।
जिस पर आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष, सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू एवं अदिति सिंग उर्फ सिम्मी को गिरफ्तार कर आरोपी सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू एवं अदिति सिंग उर्फ सिम्मी को 02.08.24 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर निशानदेही पर कब्जे से रायपुर, उसके गृह ग्राम रामरेपुर चंदौली तथा चंदौली स्थित ज्वेलरी दुकानों से चोरी की सोने के जेवरात करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीबन 02 किलोग्राम, नगदी रकम 55,500/- रूपये, 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा दोपहिया वाहन एवं आलाजरब जुमला कीमती लगभग 16,51,000/- रूपये जप्त किया गया है।
चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात क्रय करने पर आरोपी संजय कुमार जायसवाल एवं अरविन्द कुमार वर्मा निवासी जिला चन्दौली उत्तर-प्रदेश को धारा 411 भादवि. के तहत आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में अपराध क्रमांक 120/24, 183/24, 121/24, 485/23 एवं 529/23 धारा 457, 380, 34, 411 भादवि. तथा 312/24 व 322/24 धारा 305, 331(4), 3(5) बी.एन.एस. 411 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी दोनों भाईयों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर, कबीर नगर एवं आमानाका में चोरी, मारपीट एवं आबकारी एक्ट सहित अन्य मामलों के लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध है जिनमें दोनों आरोपी पूर्व में जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी
01. सूरज सिंह उर्फ आशुतोष पिता राकेश सिंह 20 वर्ष निवासी सेकंड ग्राम रामरेपुर थाना सकलडीहा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश। हाल पता – विप्र नगर रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर।
02. सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू पिता राकेश सिंग 24 वर्ष निवासी ग्राम डेढ़ावल रमरेपुर थाना घानापुर जिला चंदेली उ.प्र.। हाल पता- साहू मकान विप्र नगर थाना डी. डी. नगर रायपुर।
03. अदिति सिंग उर्फ सिम्मी पति अमित सिंग 30 वर्ष निवासी प्रभुपुर थाना बनुआ जिला चंदौली (उ.प्र.)।
04. संजय कुमार जायसवाल पिता विक्की प्रसाद जायसवाल 40 वर्ष निवासी सकलडीहा बाजार थाना सकलडीहा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश (खरीददार)।
05. अरविन्द कुमार वर्मा पिता राजन प्रसाद वर्मा 31 साल सा. नागेपुर सकलडीहा बाजार थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उत्तर-प्रदेश (खरीददार)।
कार्यवाही में निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजूपत थाना प्रभारी डी.डी. नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, सउनि. किशोर सेठ, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राजपूत, आर. महिपाल सिंह, आलम बेग, किसलय मिश्रा, सुरेश देशमुख, घनश्याम साहू तथा थाना डी.डी.नगर से सउनि. अनंत बारिक की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।