भिलाई नगर 14 जनवरी 2025:- खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई तीन के बहुचर्चित प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को आज न्यायालय ने 8 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं न्यायालय में बीएनएस की धारा 249 के तहत गिरफ्तार रेलवे कर्मी टी पवन कुमार को 50000 के मुचलके पर जमानत दे दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काकीनाडा आंध्र प्रदेश से डॉ प्रीति शर्मा के साथ हिरासत में लिया था सोमवार को पूछताछ के बाद डॉ प्रीति शर्मा के एक आईफोन सहित दो फोन पुलिस ने जप्त कर डा. प्रीति शर्मा को संध्या के समय घर जाने को कहा।


मंगलवार 14 जनवरी को तीनों आरोपियों को पुलिस वाहन में केंद्रीय जेल दुर्ग से लाकर संध्या के समय पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गयादोनों को आरोपियों को पुलिस 22 जनवरी को फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं रेलवे कर्मी टी पवन कुमार को बीएनएस की धारा 249 में 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया,शहर के तीन से चार थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आज प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार व टी पवन कुमार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री अमिता जायसवाल के भिलाई-3 स्थित न्यायालय में दोपहर 12 जेल से लेकर पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में संध्या के समय पेश किया गया।







प्रोबिर शर्मा के वकील एन के ठाकुर रायपुर ने पुलिस रिमांड का किया विरोध, कहा गिरफ्तारी के 30 घंटे बाद तक क्यों नही की गई पूछताछ,,,,एक दिन पहले फरार प्रोबिर शर्मा और धीरज वस्त्रकार और प्रोबिर कि पत्नी डॉ प्रीति शर्मा को आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा से किया गया गिरफ्तार,,,जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायायिक कस्टडी में जेल भेजा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद सोमवार को डॉ प्रीति शर्मा को रिहा कर दिया था इस दौरान पुलिस ने एक आईफोन सहित दो फोन डॉ प्रीति शर्मा का जप्त किया है।

तीनों आरोपियों को आज केन्द्रीय जेल से भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया। सूत्रों की मानें तो पूछताछ में आरोपियों के द्वारा वारदात के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को फरारी के दौरान छत्तीसगढ़ से दीगर प्रदेश में कहीं फेंक दिए जाने का पता चला है। इस मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम उन्हें लेकर उस प्रदेश में जाएगी। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ की वीडियो ग्राफी कराया जाएगा।




पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने मंगलवार की दोपहर में पुनः आरोपियों को पुलिस कस्टडी के लिए न्यायालय में पेश किया है। जज अमिता जायसवाल ने दोनों आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दी है। इन आठ दिनों में पुलिस आरोपियों को लेकर घटना की रिक्रिएशन कर सकती है और जहां जहां आरोपी गए है उनको वहां वहां ले जा सकती है। वहीं सहयोगी टी. पवन कुमार को जमानत दे दी गई है।
ज्ञात हो कि पुरानी भिलाई पुलिस ने जहां 03 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था, वही फरार मुख्य तीन आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया साथ ही दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने फरार तीनो आरोपियों पर 10-10 हजार रूपए की नाम की घोषणा की थी।


बता दें कि 19.07.2024 को सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पिता आरडी शर्मा 57 वर्ष निवासी 230 ग्रीन वेल्यू सिटी भिलाई जिला दुर्ग के साथ दो मोटर सायकल में सवार 06 अज्ञात अभियुक्तो के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा से मारपीट कर प्राण घातक चोटें पहुंचाई गई। प्राथी हेमन्त बघेल की सूचना पर उपरोक्त अपराध क्रमांक 278/2024 धारा 109, 296, 351 (3), 61(2), 3 (5) पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।
अभियुक्तो की गिरफ्तारी 19.08.2024 के दिन से घटना मे शामिल 03 अभियुक्त रोहित पाण्डेय, रोहन उपाध्याय, ध्रव विश्वकर्मा एवं आपराधिक षड्यंत्रकारी अभियुकगण (1) प्रोबीर शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा 37 वर्ष निवासी ब्लॉक एफ फ्लैट नंबर 404 उज्जैन विठ्ठलपुरम उमदा रोड भिलाई 03

प्रकरण के विवेचना क्रम मे मोटर सायकल सवार 06 अभियुक्तो में से तीन अभियुक्त (1) प्रिंस पाण्डेय उर्फ प्रसून पाण्डेय पिता कृष्ण कुमार पाण्डेय उम्र 27 वर्ष निवासी रीवा (मप्र), (02) अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी पिता अनिल द्विवेदी उम्र 23 वर्ष निवासी रीवा (मप्र), (03) करण पाठक उर्फ कर्ण पिता नागेंद्र प्रसाद पाठक उम्र 21 वर्ष निवासी जिला रीवा (19.08.2024) को गिरफ्तार किया गया था।
(2) मुकेश मिश्रा उर्फ शिवम मिश्रा पिता अन्नपूर्णा मिश्रा उम्र 37 वर्ष एचआईजी डुप्लेक्स डीलक्स 32 फेस 1 कबीर नगर टाटीबंध रायपुर.
(3) धीरज कुमार वस्त्रकार उर्फ धीरू पिता राम वस्त्रकार 35 वर्ष ब्लॉक एफ फ्लैट नंबर 501 विठ्ठलपुरम पुरानी भिलाई जिला दुर्ग,
(04) रोहित उर्फ रंजीत पाण्डेय पिता संतोष उर्फ साधू उम्र 27 वर्ष निवासी सुरा टोला घुईरिहा थाना मनगंवा जिला रींवा (मध्यप्रदेश)
(05) ध्रुव विश्वकर्मा पिता कमलेश विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष नियासी इतोरा ओवर ब्रिज बाईपास के पास थाना विश्व विद्यालय जिला रीवा (मध्यप्रदेश)
(06) रोहन उपाध्याय उर्फ छोटू पिता अर्जुन उपाध्याय उम्र 20 वर्ष निवार्सी बेलवा थाना मनगंवा जिला रीवा (मध्यप्रदेश), फरार चल रहे थे। जिसमें दो आरोपी प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार और उनके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।



