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ज्ञात हो कि प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम रावा तहसील तरसीवा धतमरी अर्जुनी ने अपने अन्य पीड़ित साथियो के साथ थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन मानिकपुरी निवासी सुपेला द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से पैसे लेकर धोखाधडी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र शुक्ला द्वारा आमजनो से नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त है। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर भिलाई) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भिलाई नगर श्री सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में थाना सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अन्य पीड़ितो से मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह के आरोपी अर्जुन मानिकपुरी की तलाश में लग गई। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि आरोपी अर्जुन मानिकपुरी सुपेला आया है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस तत्काल मौके पर रवाना होकर आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी से 7,10,000 रूपये एवं प्रार्थी के अलावा करीबन 15-20 लोगो से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर करीबन 71 लाख रूपये की ठगी करना बताये। इसी तारतम्य में आरोपी अर्जुन मानिकपुरी के निशादेही पर आरोपी तरूण कश्यप को रायपुर से एवं आरोपी हरि विवेक डहरिया को राजनांदगांव से दिनांक 05.04.2024 को पकड़ा गया। आरोपी किशोर जायसवाल को दिनांक 07.04.2024 को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी डाॅ. पंकज बरेठ हो गया था फरार। जिसका हर संभव प्रयास कर पतासाजी किया जा रहा था। दिनांक 10.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि अमित अंदानी, आर. विकास तिवारी, फराज खान, का विशेष योगदान रहा।
अपराध क्र 393/24
धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि
ठगी रकम 71 लाख रूपये।
आरोपी का नाम डाॅ. पंकज बरेठ पिता बंगाली बरेठ निवासी शंकरपुर गौरी नगर धमतरी


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