भिलाई नगर 10 अगस्त 2024:-: गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र सागर 22 साल दुर्ग कोतवाली थाना के आरक्षक 537 किशोर भगत की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान पर्याप्त सजगता एवं लापरवाही की वजह से पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी निकालकर न्यायालय परिसर से फरार होना व स्मृति नगर चौकी में तैनात आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा द्वारा शराब के नशे में जामुल थाना जाकर संमस मददगार आरक्षक के साथ वाद विवाद करना समस छीनने का प्रयास करने व डायल 112 में तैनात आरक्षक के साथ अभद व्यवहार करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने आरक्षक किशोर भगत एवं आरक्षक विजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया किशोर किशोर भगत के मामले में रक्षित निरीक्षक से एवं विजय कुमार सिंन्हा के मामले में सुपेला थाना प्रभारी से एक हफ्ते में प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट तलब करने का आदेश किया गया है
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला न्यायालय, दुर्ग के प्रकरण क्रमांक- 11687/2016 में पुरूषोत्तम भट्ट पिता हेमलाल भट्ठ उम्र 34 वर्ष निवासी कसारीडीह एवं प्रकरण क्रमांक-5563/2024 में आरोपी भूपेन्द्र सागर पिता राजाराम सागर 22 वर्ष निवासी डिपरापारा दुर्ग का गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ था। उक्त वारंटियों को 07.08.2024 को न्यायालय में पेश किए जाने हेतु थाना सिटी कोतवाली दुर्ग से आरक्षक 732 पृथ्वीराज तोमर एवं आरक्षक 537 किशोर भगत की ड्यूटी लगाई गई थी। पेशी दौरान वारंटी भूपेन्द्र सागर आरक्षक 537 किशोर भगत की अभिरक्षा से हथकड़ी निकालकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया।
इस प्रकार आरक्षक 537 किशोर भगत के द्वारा मुल्जिम पेशी सुरक्षा ड्यूटी दौरान पर्याप्त सजगता एवं सर्तकता नहीं बरते जाने से उक्त वारंटी को भागने का अवसर प्राप्त हुआ। आरक्षक 537 किशोर भगत के उक्त लापरवाही पूर्वक कृत्य के लिए आरक्षक 537 किशोर भगत को दिनांक 10.08.2024 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग सम्बद्ध किया जाता है।
आरक्षक 537 किशोर भगत के उक्त लापरवाही पूर्वक कृत्य के लिए आरक्षक 537 किशोर भगत को 10.08.2024 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग सम्बद्ध किया जाता है।
निलंबित आरक्षक 537 किशोर भगत को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा तैनाती चौकी स्मृति नगर (थाना सुपेला) में पदस्थ होकर कार्यरत रहा है। आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा के द्वारा 06.08.2024 को शराब के नशे थाना जामुल में उपस्थित होकर संमस वारंट मददगार आरक्षक 911 गजेन्द्र सिंह के साथ वाद-विवाद कर न्यायालय द्वारा जारी संमंस वारंट को छीनने का प्रयास किया, जिसे थाना स्टाफ के द्वारा पकडने का प्रयास किए जाने पर थाने परिसर से भाग गया। इसके अतिरिक्त 09.08.2024 को थाना सुपेला क्षेत्रातंर्गत डायल-112 में ड्यूटी में तैनात आरक्षक 952 रमेश जायसवाल के द्वारा सूचित किए जाने पर आरक्षक 1689 विजय कुमार सिन्हा के द्वारा शराब के नशे में उक्त आरक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया।
आरक्षक 1689 विजय कुमार के द्वारा शराब के नशे में अपने सहकर्मी के साथ अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार किए जाने के कृत्य के लिए 10.08.2024 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग सम्बद्ध किया जाता है।
निलंबित आरक्षक 1689 विजय कुमार को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।