राजनंदगांव 2 जुलाई 2024:- 02 अर्न्तराज्यीय शराब तस्कर राजनांदगांव पुलिस के गिरफ्त में। शराब तस्करों एवं अवैध शराब कोचिया पर राजनांदगांव पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही 24 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब किमती 220,120/- रू. एवं 02 चारपहिया वाहन किमती 13,50,000/- रू. जुमला किमती 15,70,120/- रू. जप्त।
दिगर राज्य मध्यप्रदेश निर्मित शराब पर सुकुलदैहान पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त कार्यवाही उक्त आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में थाना सोमनी, भिलाईनगर एवं सुपेला में भी अपराध पंजीबद्ध है।आरोपी -(1) अनिल कुमार वर्मा पिता स्व. शंभूप्रसाद वर्मा 57 वर्ष निवासी कबीरकुटिर के सामने कवर्धा रोड़ जिला बेमेतरा। (2) रमाशंकर सिंह पिता स्व. अमृत लाल 54 साल निवासी सुपेला मार्केट भिलाई, दुर्ग।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर लगातार अवैध शराब तस्करों एवं शराब कोचियों पर कड़ी कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में मुखबीर सूचना पर 0
1 जुलाई को रात्रि 11/20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कार्पियो वाहन क्रमांक सी.जी.-09-जे.एम.-7643 में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए मोहारा डोंगरगढ़ की ओर से ग्राम मकरनपुर होते हुए दुर्ग, भिलाई के लिए निकल रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस चौकी सुकुलदैहान एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम थाना लालबाग क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम मकरनपुर से पेण्डी जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी किया गया।
कुछ देर बाद पेण्ड्री की ओर से 02 चारपहिया वाहन आते दिखाई दिया। दोनों वाहनों को पुलिस द्वारा रोका गया तब दोनों वाहनों के चालक अपने-अपने गाड़ी को छोड़कर भागने लगे जिसे उपस्थित सायबर सेल एवं सुकुलदैहान पुलिस स्टाफ द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। वाहन क्रमांक महिन्द्रा एस.यू.व्ही.300 क्रमांक सी.पी.-25-एम.-1025 के चालक से पूछने पर अपना नाम अनिल कुमार वर्मा पिता स्व. शंभूप्रसाद वर्मा 57 वर्ष निवासी कबीरकुटिर के सामने कवर्धा रोड़ जिला बेमेतरा बताया तथा पीछे से आ रहे स्कार्पियो वाहन क्रमांक सी.जी.-09-जे.एम.-7643 के चालक से पूछने पर अपना नाम रमाशंकर सिंह पिता स्व. अमृत लाल 54 साल निवासी सुपेला मार्केट भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला बताया। मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लिया गया
वाहन क्रमांक महिन्द्रा एस.यू.व्ही.300 क्रमांक सी.पी.-25-एम.-1025 में (01.)- 04 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 200 पौवा किमती 23,000/- रू., (02.)- 03 पेटी मेक्डावल नम्बर-01 अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 35,460/- रू., (03.)- 03 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 44,640/- रू., उक्त वाहन से कुल जुमला शराब 10 पेटी किमती 1,03,100 रू. तथा जप्त शुदा चार पहिया वाहन किमती 8,50000 रू. कुल किमती मशरूका 9,53,100 रू. बरामद हुआ, तत् पश्चात दूसरे वाहन क्रमांक सी.जी.-09-जे.एम.-7643 स्कारपियो को मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर, (01.) - 10 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 500 पौवा किमती 57,500/- रू., (02) - 04 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 48 बाटल किमती 59,520/- रू.। उक्त वाहन से कुल जुमला 14 पेटी शराब जुमला किमती 1,17,020 रू. उक्त वाहन किमती 5,00,000/- रू.। कुल किमती मशरूका 617020/- रू. बरामद हुआ।
इस प्रकार दोनां वाहनो में कुल 24 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब किमती 220,120/- रू. एवं दोनों वाहन किमती 13,50,000/- रू. कुल जुमला 15,70,120/- रू. बरामद किया गया। अवैध शराब के संबंध में दोनों वाहनों को पृथक-पृथक धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटीस जारी कर जानकारी लिया गया, संदेहियों के द्वारा उपरोक्त अवैध शराब परिवहन करने के संबंध मे कोई वैध दस्तावेज प्रसतुत नहीं करने पर मौके पर विधिवत अवैध शराब तथा घटना मे प्रयुक्त दोनों चारपहिया वाहन को जप्त किया गया। आरोपीगणो के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पाये जाने पर उक्त दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस चौकी सुकुलदैहान में 0/24 देहाती नालसी पर से असल अपराध थाना लालबाग में अप.क्र. 280/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर न्यायालय ज्यूडिसीयल रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण के आरोपी रमाशंकर उर्फ बाबा का पूर्व में थाना सोमनी में अप.क्र. 41/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, थाना भिलाईनगर में अप.क्र. 252/08 धारा 294, 506, 34 भा.दं.वि. एवं थाना सुपेला में अप.क्र. 926/12 धारा 171(ए) दर्ज है।
उक्त कार्यवाही में प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, पुलिस चौकी सुकुलदैहान प्रभारी भूषण चंद्राकर एवं स्टाफ सउनि चम्पेश ठाकुर, प्र.आर. 925 दीपचंद वर्मा, आर. 1142 रवि वर्मा, आर. 1391 दिलीप साहू, आर. 1316 अजय जोशी एवं साइबर सेल राजनांदगांव से सउनि सुमन कर्ष, आर. परिवेश वर्मा, आर. योगेश राठौर, आर. अतिम सोनी की अहम भूमिका रही।