भिलाई नगर 15 जून 2024:- स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र भेज कर नगर सेवा विभाग भिलाई इस्पात केंद्र के द्वारा टाउनशिप के आम उपभोक्ताओं को जिनको किसी भी तरह की सेवा नगर सेवा विभाग से लेनी होती है उनसे शपथ पत्र भरवाया जाता है कि आप हमारे किसी नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपके मकान या दुकान का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा
चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने बताया कि शपथ पत्र की इस लाइन को हटाए जाने के लिए अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन से आग्रह किया है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं की बिजली कनेक्शन तभी काटे जा सकते हैं जब संबंधित उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान नहीं करता है और भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट विधि सम्मत पत्र जारी कर विद्युत कनेक्शन काटे जाने का कोई आदि आदेश जारी नहीं करता ।
नगर सेवा विभाग के अन्य गतिविधियों से विद्युत विच्छेद संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए और आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए ।
पत्र की प्रति टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी चेंबर के द्वारा भेजा गया है और निवेदन किया गया है कि नगर सेवा विभाग के अन्य ऐसे विभाग जिनका विद्युत से कोई संबंध नहीं हो उन्हें तत् संबंध में पत्र जारी कर ऐसी अवैधानिक गतिविधियां न करने के निर्देश जारी करें । चेंबर अध्यक्ष ने बताया कि पुनः विद्युत नियामक आयोग के संज्ञान में उपरोक्त विषय को लाया जा रहा है ।