राजनांदगांव 20 जून 2024:-: पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पीडिता का पुलिस को बिना सूचना दिए गर्भपात करने वाली महिला चिकित्सक एवं अस्पताल संचालक उसके पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है पूर्व में थाना गैंदाटोला में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 02 अन्य और आरोपी गिरफ्तार अस्पताल के संचालक व डॉक्टर को गैंदाटोला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर किया गया माननीय न्यायालय में पेश गिरफतार आरोपियों को माननीय द्वारा भेजा गया जेल गिरफतार आरोपियान डॉ विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन उम्र 47 एवम् अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन पिता स्व. मोतीलाल सिंघी उम्र 50दोनों निवासी वार्ड नंबर 43 बसंतपुर, महेश नगर चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव ।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव में दर्ज अपराध क्रमांक 31/2024 धारा 363, 366(क), 376 (घ),506 भा द वि एवम 4, 6, 19(1)/21(1) पाक्सो एक्ट के मामले में विवेचना दौरान पीड़िता के गर्भ के बच्चे को गर्भपात कराने वाले जय तुलसी अस्पताल के डॉ विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन उम्र 47 एवम् अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन पिता स्व. मोतीलाल सिंघी उम्र 50 दोनों निवासी वार्ड नंबर 43 बसंतपुर, महेश नगर चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव के द्वारा नाबालिग पीड़िता पर घटित घटना की सूचना स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस यूनिट में नहीं देने जो धारा 19(1)/21(1) पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर
आरोपियों को आज 20.06.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ़्तारी की सूचना देते हुए मामले में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है।