भिलाई नगर 18 जून 2024:- भिलाई नगर निगम के बर्खास्त पार्षद Dismissed councillor इंजीनियर मो. सलमान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पाया है कि सलमान ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने उसकी बर्खास्तगी यथावत रखा। इसके साथ ही सलमान पर जेल जाने का खतरा भी मंडराने लगा है।
भिलाई नगर निगम चुनाव में शारदा पारा वार्ड 35 से ओबीसी वर्ग में मोहम्मद सलमान ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस चुनाव में सलमान ने चुनाव आयोग को जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वह फर्जी था। इसके लिए निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, छाया पार्षद चंदन यादव ने दुर्ग संभागायुक्त से उनका निर्वाचन रद्द करने की अपील की थी।
मामले पर सुनवाई करने के बाद दुर्ग संभागायुक्त ने 6 मई को शिकायत को सही पाते हुए इंजी. सलमान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। भिलाई नगर निगम से पार्षद का निर्वाचन समाप्त होने के बाद इंजी. सलमान ने हाईकोर्ट बिलासपुर में इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी मामले में सुनवाई करते हुए संभागायुक्त के निर्णय को सही पाया और अपील पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया।