HOTEL रैलिस में दिया गया दबिश....पिछले कई दिनों से होटल में अवैध रूप से निकोटिनयुक्तपदार्थ का उपयोग कर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था...होटल मैनेजर शेख जुनादुल ईस्लाम उर्फ जॉनी के खिलाफ कार्यवाही की गयी - Steel City Online News Portal

HOTEL रैलिस में दिया गया दबिश….पिछले कई दिनों से होटल में अवैध रूप से निकोटिनयुक्तपदार्थ का उपयोग कर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था…होटल मैनेजर शेख जुनादुल ईस्लाम उर्फ जॉनी के खिलाफ कार्यवाही की गयी

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राजनांदगांव 02 मार्च 2022:- होटल रैलिस में दिया गया दबिश….पिछले कई दिनों से होटल में अवैध रूप से निकोटिनयुक्तपदार्थ का उपयोग कर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था…होटल मैनेजर शेख जुनादुल ईस्लाम उर्फ जॉनी के खिलाफ कार्यवाही की गयी।

मंगलवार की शाम मुखबीर सूचना मिली कि शहर के मध्य स्थित होटल रैलिस में अवैध रूप से निकोटिन युक्त पदार्थ का उपयोग कर हुक्का बार का संचालन चोरी छुपे किया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश व अति0 पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय (भा0पु0से0) के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली अलेक्जेण्डर किरो व उनकी टीम तथा चीता से सउनि संतोष सिंह व उनकी टीम द्वारा रात्रि लगभग 09.30 बजे के आसपास होटल रैलिस में रेड कार्यवाही किया।जिसमें रूम नंबर 205 में वहां के मैनेजर द्वारा 03 लोगों को अवैध रूप से निकोटिन युक्त पदार्थ जिसमें कई प्रकार के फलेवर युक्त को उपलब्ध कर पिला रहे थे तथा नीचे बने हाल में करीबन 05-06 लोगों को बिठाकर हुक्का उपलब्ध कराकर पिलाया जा रहा था।

इस पर मैनेजर को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित करने के संबंध में लिखित में नोटिस देकर पूछताछ किया गया जो उनके द्वारा लिखित में दिया गया कि उनके पास इस संबंध में कोई कागजात नही होना बताया

जो कि अवैध रूप से हुक्का बार संचालित करने पर मौके से 06 नग हुक्का पौट,हुक्का जलाने हेतु 01 नग हिटर,एक डिब्बा में 06 अलग अलग प्रकार का हुक्का फलेवर जप्त कर धारा 4/21,6/24 COTPA (CIGARETTE AND TOBACCO PRODUCT PROHIBITION ACT) के तहत कार्यवाही की गयी हैं चूॅकि घटना दिनांक को होटल मालिक शहर से बाहर होने की जानकारी मिली हैं जिसकी तस्दीक कर अग्रिम कार्यवाही की जाती हैं।


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