ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना पड़ेगा भारी, जशपुर पुलिस ने शुरू की लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया....बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व शराब पीकर वाहन चलाने पर 24 लोगों का किया गया लाइसेंस निलंबित..... - Steel City Online News Portal

ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना पड़ेगा भारी, जशपुर पुलिस ने शुरू की लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया….बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व शराब पीकर वाहन चलाने पर 24 लोगों का किया गया लाइसेंस निलंबित…..

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ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना पड़ेगा भारी, पुलिस ने शुरू की लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया….बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व शराब पीकर वाहन चलाने पर 24 लोगों का किया गया लाइसेंस निलंबितमोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले डीलर पर भी की गई कार्यवाही, MV act 182 क (4) के तहत 5000 रु का काटा चालानSSP की आम जनता से अपील, यातायात नियमों का करें पालन, आपका जीवन आपके व आपके परिवार के लिए बहुत कीमती

जशपुर नगर 26 मई 2025:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशानिर्देश में जशपुर पुलिस, दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु, आम जनता को यातायात नियमों के प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर रही है, व बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त चालानी कार्यवाही भी कर रही है। जिससे कि आम जनता यातायात नियमों का पालनकरें व दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वारा, विगत एक माह में, जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु चालानी कार्यवाही के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चार वाहन चालकों क्रमशः 1. अशोक यादव, 39 वर्ष, निवासी मरोल, थाना बगीचा, 2. सुरेश एक्का, 46 वर्ष, निवासी काईकछार, थाना जशपुर, 3. रोशन तिर्की, 37 वर्ष, निवासी सकरडीह, चौकी मनोरा, 4. विनय कुमार सिंह, 34 वर्ष, निवासी दरबारी टोली, थाना जशपुर को कराया गया है।इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए, बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर, 20 लोगों को चिन्हित कर बिना सीट बेल्ट व बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने से चलानी कार्यवाही के साथ ही उनकी ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित करवाया गया है।पुलिस के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले ऑटो डीलरों को भी समझाइश दी गई है कि, वे अपने ऑटो सेंटरों में मोडिफाइड साइलेंसर न रखे और न बिक्री करें, ऐसा पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। जशपुर ऑटो डील्स के संचालक आरिफ हुसैन, उम्र 30 वर्ष पर मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर दुकान में क्रय विक्रय के लिए रखने पर माननीय न्यायालय में पेश कर, एम व्ही एक्ट की धारा 182 क (4) के तहत 5000 रु की जुर्माना राशि वसूला गया है।न्यायलय पेश कर, एम व्ही एक्ट 185 के तहत प्रति व्यक्ति 10 हजार रु जुर्माना भरवाया गया है, साथ ही जिला परिवहन कार्यालय से प्रतिवेदन भेज कर उनका ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबितवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि आकस्मिक दुर्घनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें, आपका जीवन आपके व आपके परिवार के लिए बहुत कीमती हैं।


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