रायपुर 19 अगस्त 2025:- शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट से नहीं मिली राहत ,छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की कोर्ट ने पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया. सोमवार को इस केस में अदालत ने दोनों पक्षों के आवेदन को सुना था.
उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मंगलवार को चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर एक बार फिर कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने इस दौरान ईडी की रिमांड का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया.

चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर पीएमएलए कोर्ट में तेज बहस हुई. चैतन्य बघेल के वकील फैसल रिज़वी ने ईडी रिमांड का विरोध किया. शराब घोटाला मामले में ईडी ने 18 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और वो उस समय से रायपुर जेल में बंद हैं.
23 अगस्त को चैतन्य बघेल की होगी पेशीः
अब इस मामले में 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की पेशी कोर्ट में होगी. रिमांड मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय 5 दिनों तक चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी. बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन पेश किया था. जिसकी बहस मंगलवार को हुई है इस दौरान परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि BNS 187, 3 जो नया कानून आया है. 40 दिन की अवधि के बीच में 15 दिनों की कस्टोडियन रिमांड टुकड़े-टुकड़े में ली जा सकतीहै. बचाव पक्ष ने इस पर बहस की. बचाव पक्ष ने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है जो ECIR हुई है. 1 जुलाई 2024 BNS लागू होने के पहले हुई है. इस वजह से धारा 531 BNS के तहत यह हुआ है. उसमें यह प्रावधान है कि 1 जुलाई 2024 के पहले इन्वेस्टिगेशन और FIR है तो उसका केस सीआरपीसी के तहत चलेगा.

