चैतन्य बघेल को न्यायालय से लगा फिर झटका जमानत याचिका खारिज….EOW ले सकती है रिमांड पर…

रायपुर, 23 सितंबर2025:- पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के जमानत आवेदन को ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पप्पू बंसल के बयान पर गिरफ्तार करने पर आश्चर्य जताया। उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करने और वाट्स ऐप चैट की फोटो के आधार पर गिरफ्तारी करने पर विरोध जताया।

वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि शराब घोटाले की जांच के दौरान मनी लांड्रिंग करने के इनपुट मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में ईडी द्वारा चालान पेश कर जेल भेजा गया है। वही प्रकरण की जांच की जा रही है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बचाव के रूप में दी गई दलीलों में आरोपी बनाए गए पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई गई।
शराब घोटाले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर रायपुर की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। सूत्रों की मानें तो याचिका खारिज होने के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भी अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर तैयारियां तेज कर दी है।
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया हुआ है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लगातार सियासी वार पलटवार देखा जा रहा है।


