वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने मृतक के रिश्तेदारों से ₹5000 रिश्वत लेने के आरोप में नंदनी थाने के प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल को सस्पेंड किया….
भिलाई नगर 20 जनवरी 2026:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नंदिनी थाने में तैनात प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल को सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मृतक के रिश्तेदारों से ₹5000 की मांग कर राशि लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज कार्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक वैजयंती माला मिंज को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आदेशित किया है कि इस मामले की जांच कर 07 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

मामले की शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रधान आरक्षक को सस्पेंड करने का आदेश दिया। यह आदेश मंगलवार, 20 जनवरी को जारी किया गया।

पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना नंदिनी नगर के मर्ग क्रमांक-100/2025 धारा 194 बी.एन.एस. पश्चात् अपराध क्रमांक-06/2026 धारा 106 (1), 285 बी.एन.एस. के प्रकरण के विवेचक प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल के द्वारा मृतक के रिश्तेदार से 5000/- रूपये की मांग कर प्राप्त कर प्रथम दृष्टया भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित करने के लिए प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल तैनाती थाना नंदिनी नगर, जिला-दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग में सम्बद्ध किया जाता है।

प्रधान आरक्षक 1116 बद्री सिंह भुवाल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
आदेश के अनुसार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (धमधा), जिला-दुर्ग उप पुलिस अधीक्षक वैजयंती माला मिंज, प्रकरण की प्राथमिक जॉचकर प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर प्रेषित किया जावे।
नंदिनी थाना अंतर्गत मर्ग क्रमांक 100/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया था। मृतक विनोद कुमार तिवारी (56 वर्ष), निवासी इंदिरा नगर हथखोज, भिलाई, 20 दिसंबर 2025 को अपनी पत्नी पुष्पा तिवारी के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम हसदा भागवत कथा सुनने गए थे। कथा समाप्त होने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे।
शाम करीब 6 से 6:15 बजे के बीच बागडूमर क्षेत्र में शीशी बोतल कबाड़ के पास मेन रोड पर खड़े एक ट्रक डंपर (क्रमांक CG 07 BG 2280) से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। बताया गया कि ट्रक चालक ने वाहन को खतरनाक तरीके से बिना किसी संकेत के सड़क पर खड़ा किया था। अंधेरा होने के कारण मोटरसाइकिल चालक को ट्रक दिखाई नहीं दिया और जोरदार टक्कर हो गई।
हादसे में विनोद कुमार तिवारी के सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तत्काल स्पर्श मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल, रामनगर सुपेला भिलाई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 22 दिसंबर 2025 को उनकी मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद ट्रक चालक के खिलाफ धारा 106 (1) और 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।





