04 कबाडी संचालक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही..कबाड़ संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए किया गया न्यायालय पेश….

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04 कबाडी संचालक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही..कबाड़ संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए किया गया न्यायालय पेश।

राजनांदगांव 8 फरवरी 2026:-  पुलिस अधीक्षक  सुश्री अंकिता शर्मा  के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक  अलेक्जेण्डर किरो के पर्यवेक्षण में कबाड़ संचालकों के संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में ग्राम सोमनी, धीरी, टेडेसरा, जोरातराई के कबाडी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया,

निरीक्षण दौरान सोमनी कबाडी दुकान मे एक नग लोहे का मोटर सायकल का चेचिस, ग्राम धीरी कबाडी दुकान में 02 नग बैल गाडी का लोहे का चक्का, ग्राम टेडेसरा के कबाडी दुकान में 07 नग एल्युमिनियम का एगजास्ट फेन, ग्राम जोरातराई कबाडी दुकान में बैलगाडी फांद बिना चक्का का मिला जिसके संबंध में कबाडी दुकान के संचालको को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया जिनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही करने पर उक्त सामान को धारा 106 बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर जप्त किया गया

एवं ग्राम सोमनी कबाडी दुकान के संचालक दीपक चौबे पिता अश्वनी चौबे 42 साल निवासी सोमनी पंचायत भवन के पीछे थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0, ग्राम धीरी कबाडी दुकान के संचालक घनश्याम नेताम उर्फ बबलू पिता आशाराम नेताम  34 साल निवासी ग्राम धीरी थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग0, ग्राम टेडेसरा कबाडी दुकान के संचालक राजू खान पिता अब्दुल समद  50 साल निवासी ईमाम बाडा चौक फरीद नगर वार्ड नंबर-09 थाना सुपेला जिला दुर्ग छ0ग0, ग्राम जोरातराई कबाडी दुकान के संचालक हाजी अलताफ हुसैन पिता स्व0 सादीक हुसैन निवासी पोलसाय पारा लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास श्यामनगर थाना दुर्ग कोतवाली जिला दुर्ग छ0ग0 के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए तहसील न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया।


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