पुलिस अधिकारी का प्रतिरूप धारण कर फोन करने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने पर 04 आरोपी गिरफ्तार
▪️ शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत भी कार्यवाही
▪️ थाने में झगड़ा कर शांति भंग करने पर वैधानिक कार्रवाई
▪️ प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
मुख्य बिंदु

- मोबाइल में पुलिस चौकी का डीपी लगाकर कॉल कर भ्रम उत्पन्न किया गया
- नशे की हालत में थाना उपस्थित होकर विवाद किया गया
- वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
- शांति भंग करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज
दुर्ग 18 फरवरी 2026:- आवेदक अजय बहादुर, 38 वर्ष, निवासी सोहम सिटी महमरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उधारी राशि मांगने के विवाद को लेकर अनावेदक छतर सिंह उर्फ राजू देशलहरे द्वारा अपने मोबाइल नंबर में पुलिस चौकी अंजोरा का डीपी लगाकर कॉल किया गया, जिससे पुलिस अधिकारी होने का भ्रम उत्पन्न हुआ।
आवेदक के थाना उपस्थित होने पर संबंधित पक्ष के चार व्यक्ति थाना पुलगांव आए, जो शराब के नशे की अवस्था में थे। जांच में वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आरोपियों द्वारा थाना परिसर में विवाद एवं झगड़ा कर शांति भंग किया गया, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

घटना स्थल :थाना पुलगांव परिसर, जिला दुर्ग
आरोपी का नाम :
- खिलेश्वर रजक, 35 वर्ष
- टोमन निषाद, 29 वर्ष
- चेतन राम साहू, 29 वर्ष, निवासी ग्राम सकरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव
- छतर सिंह उर्फ राजू देशलहरे, 35 वर्ष, निवासी ग्राम तनोट चौकी अंजोरा थाना पुलगांव जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :
- एक चार पहिया वाहन
- संबंधित मोबाइल फोन
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना पुलगांव के उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर शासकीय कार्य में बाधा न डालें। कानून व्यवस्था भंग करने एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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