दुर्ग 06 अक्टूबर 2024:- कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विजनेसमैन ने फर्जी नाम से खरीदे सिम के जरिए सभ्रांत परिवार – की युवती को बदनाम करने की नियत – से ब्लैकमेल कर रहा था। बदनामी से बचने के लिए युवती से पांच लाख की मांग कर रहा था।
युवती साहसी निकली। वह मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी विजनेसमैन हर्ष लोढ़ा, सत्यम और शुभम निर्मलकर के खिलाफ धारा 308,112, 61,75, 79 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रार्थी रोशन जैन पिता ओम प्रकाश जैन उम्र 40 साल साकिन रमेश कृपा महावीर कालोनी दुर्ग द्वारा दिनांक 01.10.2024 को थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि प्रार्थी की भतिजी के मोबाईल नं. में मोबाईल नं. 892880218 के द्वारा 05 लाख रू. मांग करते हुए अश्लील फोटो एवं विडियो वायरल करने की धमकी देने की रिर्पोट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 497/2024, धारा 308 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर विवेचना दौरान आरोपी मोबाईल नंबर के सीडीआर एवं कैफ हेतू तहरीर सायबर सेल को भेजा गया गया जहां से मो. नं. का सीडीआर एवं कैफ प्राप्त किया गया, जिसमे शुभम निर्मलकर एयरटेल रिटेलर का होना पाया गया। मामले में सिम विक्रेता शुभम निर्मलकर पता तलाश किया गया जिसके देर रात मिलने पर मौखिक रूप से पुछताछ करने पर सत्यम श्रीवास्तव को उक्त सिम के साथ लगभग फर्जी 45 सिंम देना बताया। मामले में पिड़िता को तलब किया गया जो प्रार्थी के कथन की ताईत करते हुए मो. नं. 896288021 के धारक द्वारा अश्लील गंदी गंदी एवं अभ्रद शब्दो का प्रयोग करते हुए 5 लाख रू. तथा सोना (ज्वेलरी) का मांग करना बताया गया। मामले में प्रार्थी एवं पिड़िता के कथन के अनुसार धारा 79 बीएनएसएस का अपराध पाये जाने से धारा 79 बीएनएसएस जोड़ी गयी। मामले में आरोपी हर्ष का पता तलाश दौरान मिलने से पूछताछ किया गया जो अपराध करना कबूल किया आरोपी द्वारा फर्जी सिम सत्यम से लेकर पिड़िता से लैंगिक अभाषी टिप्पणी किया जिस पर अपराध धारा 75 (4) बीएनएस, आरोपीयान द्वारा संगठित अपराध करने से धारा 111 बीएनएस, आरोपीयान द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी सिम सिंडिकेट बनाकर अपराधिक षडयंत्र पर 61 बीएनएस का पाये जाने से मामले में धारा 75(4), 111, 61 बीएनएस जोड़ी गयी। मामले में आरोपीयान
01. शुभम निर्मलकर पिता संतराम निर्मलकर 27 साल साकिन पोलसायपारा दुर्ग,
02. सत्यम श्रीवास्तव पिता गोपाल श्रीवास्तव 29 साल साकिन महावीर कालोनी रोड बैजनाथ पारा दुर्ग,
03. हर्ष जैन उर्फ हर्ष लोढ़ा पिता महावीर जैन 26 साल साकिन महावीर कालोनी मकान नं. 20 थाना व जिला दुर्ग
के द्वारा अपराध करना स्वीकार करने 05.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में उनि अमित अंदानी, सउनि किरेन्द्र सिंह, म.प्र.आर. चम्पाकली यादव, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, केशव कुमार, डोमन साहू के साथ सायबर सेल से विजय शुक्ला की भूमिका रही।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग शहर अभिषेक झा के अनुसार आरोपी लड़कियों को मैसेज कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस बार जिस युवती को अपना शिकार बनाने की कोशिश की उसने शिकायत कर दी। दुर्ग कोतवाली टीआई विजय यादव ने मामले में जांच की। जांच के बाद आरोपी हर्ष लोढ़, सत्यम और शुभम निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया। एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि आरोपी हर्ष बदमाश किस्म का है। इसके खिलाफ पूर्व में शिकायतें है।