दुर्ग 4 जून 2023 – विगत दिनो चेक अनादरण के मामलो में फ़ैसला सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त करते हुए परिवादी साहूकार का मुकदमा खारिज कर दिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कु. अंकिता तिग्गा के न्यायालय मे इंदिरा नगर चरोदा निवासी विरेन्द्र शुक्ला के परिवाद पर संजीव दलाई आ. प्रताप निवासी रेलवे मकान नं 70/ A बी.एम.वाय चरोदा के खिलाफ ₹600000 रु. के चेक अनादरण
का मामला विचाराधीन था अभियोजन के अनुसार आरोपी ने परिवादी से ₹600000 कर्ज लिया था और वह कर्ज की अदायगी में ₹3 -3 लाख रुपए के दो चेक ₹ भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिलाई 3 का चेक प्रदान किया था
जो भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर अपर्याप्त निधि खाते में रकम ना होने के कारण बैंक द्वारा अनादिरत कर दिया गया परिवादी के अनुसार आरोपी ने यह रकम किसी जमीन के सौदे में ली गई अग्रिम रकम लौटाने हेतु लिया था
न्यायालय में विचारण के दौरान उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज और साक्षियों के कथन के आधार पर परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा वहीं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों से न्यायालय का समाधान हो गया की परिवादी के विरुद्ध कर्ज एक्ट के तहत भिलाई 3 थाने में 2017 में अपराध क्रमांक 42/2017 सहित कुल 2 मामले दर्ज किया गया
था परिवादी के पास साहूकारी लाइसेंस नहीं पाया गया साथ ही कर्ज देने के संबंध में कोई दस्तावेज भी संधारित नहीं किया गया था और यह भी कि परिवादी ने अन्य कई व्यक्तियों के खिलाफ भी चेक बाउंस के अलग-अलग मामले न्यायालय में पेश किए हैं परिवादी अपनी आर्थिक सक्षमता न्यायाल के समक्ष प्रमाणित करने में भी विफल रहा उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय ने प्रकरण के आरोपी को बरी कर दिया बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता असीम सिंह ने पैरवी की थी।