एक ही नंबर से दो बसें चलवा रहा था ट्रांसपोर्टर…… जामुल पुलिस ने किया फर्जी नंबर से चल रही बस को जब्त……. डोंगरगढ़ निवासी ट्रांसपोर्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज…..

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एक ही नंबर से दो बसें चलवा रहा था ट्रांसपोर्टर
00 जामुल पुलिस ने किया फर्जी नंबर से चल रही बस को जब्त
00 डोंगरगढ़ निवासी ट्रांसपोर्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज


भिलाई नगर 18 मार्च 2025:-  दुर्ग जिले में एक ट्रांसपोर्टर ही एक ही नंबर प्लेट से दो बसों का परिचालन कर रहा था। मामले में फर्जी नंबर प्लेट से चल रही बस को जामुल पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं डोंगरगढ़ निवासी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एक ही नंबर से यात्री परिवहन में लगी दोनों ही बस डोंगरगढ़ निवासी हीरा सिंह जाट की है।


ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हीरा सिंह जाट ने एक ही रंग और एक ही डिजाइन की दो बसों में एक ही नंबर प्लेट सीजी 07 ई 0872 नंबर प्लेट को लगाकर चला रहा था। इस बस को वह यात्री परिवहन में चला रहा था। इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ शासन से बकायदा मान्यता लिया है और बस में उसे लिखवाया भी गया है। लेकिन दोनों बसों में कुछ अंतर है। एक बस में पीछे शेर के छोटे छोटे मोनो नहीं बने तो दूसरे में बने हैं, वहीं एक में पीछे स्टॉप अलग डिजाइन से लिखा है जो दूसरे में नहीं है। इस अंतर से बसों की पहचान होती है।


जानकारी के मुताबिक हीरा सिंह जाट का जामुल में एसीसी चौक के पास हीरा ट्रांसपोर्ट नाम से ऑफिस है। बताते हैं हीरा सिंह जाट अपनी बसों का फिटनेस और टैक्स समय पर नहीं भरता है। इसे बचाने के लिए उसने एक नंबर की कई नंबर प्लेट बना ली और उसे एक से अधिक बसों में लगाकर चला रहा था। जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पाण्डेय को इसकी जानकारी मिली थी। वे खुद अपनी टीम के साथ बेरला रोड मुंगेरा के ठेंगाभाठ पहुंचे और वहां ड्राइवर के घर से 40 सीटर बस को जब्त करके जामुल थाने लाया गया।

ड्राइवर को थाने में लाकर पूछताछ की गई तो उसने एक नंबर प्लेट को दो बस में लगाने की बात को कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।


बताया जा रहा है कि किसी ने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला से एक नंबर प्लेट से कई बस चलाने की शिकायत की थी। इसके बाद एसपी ने सीएसपी हरीश पाटिल और टीआई कपिल देव पाण्डेय को इसका प्वाइंट दिया। एसपी के निर्देश पर तुरंत जामुल टीआई टीम लेकर रवाना हुए और बस को जब्त करके लाए।
यहां पर यह बताना भी लाजिमी होगा कि इस तरह एक ही नंबर प्लेट को दो गाड़ियों में लगाकर चलाना गैर कानूनी है। नियम के मुताबिक ऐसा करने पर धोखाधड़ी का मामला बनता है, जो जामुल पुलिस ने दर्ज कर लिया है।

वहीं आरटीओ को पावर है कि ऐसा करने पर वो गाड़ी संचालक के ऊपर अच्छा खासा जुर्माना लगाने के साथ ही उसकी बस का रजिस्ट्रेशन और परमिट को रद्द कर सकता है।


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