नान घोटाला : पूर्व महाधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत


रायपुर 21 फरवरी 2025:- . छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को राहत मिल गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.


सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला दिया हैं. इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया गया हैं.
इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नागरिक पूर्ति निगम घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.








न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी का आचरण “निजी लाभ के लिए एक लोक सेवक द्वारा सत्ता का दुरुपयोग” करने जैसा है और उपलब्ध साक्ष्यों से “आवेदक की आपराधिक भूमिका स्पष्ट है.”



इसके बाद वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. और केस को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए राहत प्रदान करने की बात कही थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत देने का फैसला दिया हैं.




