हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और उसके साथियों के खिलाफ एक और FIR…अवैध वसूली,एक्सटर्शन समेत कर्जा एक्ट के तहत FIR दर्ज.

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अवैध वसूली,एक्सटर्शन समेत कर्जा एक्ट के तहत FIR दर्ज.

अपराध क्रमांक 253/2025 धारा 294,506,384,34 भादवि धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937

हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज.

कारोबारी गजानंद सिंह ने दर्ज कराई FIR..

15 लाख के एवज में जबरन 50 लाख 51 हजार रुपए से ज्यादा रकम वसूली..

जमीन के दस्तावेज तथा चेक अभी तक आरोपी के कब्जे में

आरोपी रोहित तोमर, दिव्यांश तोमर उसके दो कलेक्शन एजेंट आकाश मिश्रा और योगेश सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज.

अवैध वसूली,एक्सटर्शन समेत कर्जा एक्ट के तहत FIR दर्ज.

दो थानो में कुल 6 FIR हो चुकी है दर्ज

*आरोपी दिव्यांश पूर्व मामले में न्यायिक रिमांड में केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है अन्य आरोपीय फरार

पुरानी बस्ती थाना इलाके का मामला..

रायपुर 02 जुलाई 2025:- उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रायपुर छत्तीसगढ़ में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी जांच हेतु थाना पुरानी बस्ती को प्राप्त हुआ जांच क्रम में प्रार्थी का कथन दर्ज किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पेन ड्राइव का अवलोकन किया

जिसमें आरोपी रोहित तोमर,वेद प्रकाश सिन्हा, दिव्यांश सिंह द्वारा ब्याज के पैसे की मांग करते हुए गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी को 15.00.000 रुपए ऋण देकर उनका कोरा चेक,स्टांप,खेती जमीन का कागजात अपने पास रखकर सभी आपस में एक राय होकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर धमकी देते हुए नगदी व बैंक के माध्यम से कुल जुमला 50.51.000 रुपए अवैध उगाही कर चुके हैं

कि रिपोर्ट पर पुरानी बस्ती में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दिव्यांश सिंह पूर्व मामले में न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है अन्य आरोपी की पता चला जा रही है


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