मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक और जनहितैषी फैसलाजमीन के नामांतरण के लिए तहसीली का चक्कर खत्मजमीन के रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण - Steel City Online News Portal

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक और जनहितैषी फैसलाजमीन के नामांतरण के लिए तहसीली का चक्कर खत्मजमीन के रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण

IMG-20250411-WA1910-4.jpg

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक और जनहितैषी फैसला
जमीन के नामांतरण के लिए तहसीली का चक्कर खत्म
जमीन के रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण
रायपुर 25 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नामांतरण का अधिकार तहसीलदार से लेकर पंजीयक को दे दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

जमीन की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दिया है।


scroll to top