भिलाई नगर 13 नवंबर 2023 :- छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के 17 नवंबर को होने वाले हैं। ऐसे में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधान सभा भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में आचार संहिता 09 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील है। जिसमें राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर के रिटर्निंग अधिकारी श्री एच.एस. मीरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी श्री रिकेश सेन को नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है। 12 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया में प्रसारित महतारी वंदन योजना संबंधित फार्म भराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें मोदी की गारंटी योजना के तहत् वैशाली नगर की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दिए जाने संबंधी प्रचार करते हुए, उक्त आवेदन पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, छायापार्षद के माध्यम से 3 दिवस के भीतर सभी महिलाओं को आवेदन पत्र जमा करने का अनुरोध किया गया है। जो कि निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में आचार संहिता 09 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील है। जिसमें राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर के रिटर्निंग अधिकारी एच.एस. मीरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी रिकेश सेन को नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है।
12 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया में प्रसारित महतारी वंदन योजना संबंधित फार्म भराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है,
जिसमें मोदी की गारंटी योजना के तहत् वैशाली नगर की महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दिए जाने संबंधी प्रचार करते हुए, उक्त आवेदन पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, छायापार्षद के माध्यम से 3 दिवस के भीतर सभी महिलाओं को आवेदन पत्र जमा करने का अनुरोध किया गया है।
जो कि निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।