बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा बलौदाबाजार नगर के ट्रांसपोर्टर एवं ढाबा संचालकों की ली गई बैठक……ट्रांसपोर्टरों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को किसी भी स्थिति में कार्य पर नहीं रखने हेतु दिया गया हिदायत…

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बलौदाबाजार-भाटापारा   26 सितंबर 2024:- पुलिस द्वारा बलौदाबाजार नगर के ट्रांसपोर्टर एवं ढाबा संचालकों की ली गई बैठक ट्रांसपोर्टरों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को किसी भी स्थिति में कार्य पर नहीं रखने हेतु दिया गया हिदायत रात्रि के समय भारी वाहन चलाते समय डिपर लाइट एवं सीमित गति में वाहन चालन हेतु ड्राइवर को दे समझाइस ढाबा/होटल आदि में रुकने के समय वाहन सड़क के किनारे ना लगे, निर्धारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन पार्क करें बैठक में उपस्थित ट्रांसपोर्टर एवं ढाबा संचालकों को 15 सुरक्षा बिंदुओं में नियमों का पालन करते हुए, आवश्यक व्यवस्था करने हेतु दिया गया निर्देश

आज 26.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे पुलिस कार्यालय सभाकक्ष बलौदाबाजार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बलौदाबाजार शहर के ट्रांसपोर्टर एवं ढाबा संचालकों का बैठक लिया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को किसी भी स्थिति में कार्य पर ना रखें, साथ ही रात्रि के समय डिपर लाइट का प्रयोग करें एवं संयमित गति से वाहन चलाने हेतु अपने वाहन चालकों को निर्देशित करें।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ढाबा संचालकों निर्देशित करते हुए कहा गया कि- खाना खाने के लिए रुकने के दौरान वाहन चालक सड़क के किनारे वाहन खडा कर देते हैं। वाहन खड़ा नहीं करने एवं निर्धारित स्थल में वाहन पार्किंग करने के लिए संबंधित ढाबा से एक कर्मचारी की सहायता से वाहन चालकों को पार्किंग स्थल की जानकारी दे। इस दौरान संपूर्ण बैठक में कुल 15 सुरक्षा बिंदुओं के अनुसार ट्रांसपोर्टर एवं ढाबा संचालकों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है:-

  1. वाहन के सामने एवं पीछे रेडियम पट्टी लगा होना चाहिए
  2. रोड में वाहन खराब होने पर झाड़ी या डंगाल तोड़कर लगाया जाता है, जो कि गलत है। इस स्थिति में रेडियम पट्टी प्लास्टिक त्रिकोण आकार वाला, उसे गाड़ी में लगाना जरूरी है।
  3. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्यवाही करें एवं उसे किसी भी स्थिति में कार्य पर ना रखें।
  4. सभी ट्रांसपोर्टर द्वारा वाहन यार्ड से निकलते एवं प्रवेश करते समय वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक अनिवार्य रूप से किया जाए।
  5. सड़क मार्ग के ऊपर किसी भी प्रकार से वाहन को पार्किंग ना करें।
  6. वेयरहाउस में लगे ट्रकों में अनुमति पत्र को चश्पा कर रखें, चेकिंग दौरान पाया गया है कि एक आदेश अनुमति पत्र पर कई वाहन का नंबर पेन से लिखकर फोटो कॉपी चश्पा किया जाता है। सभी वाहनों का पृथक पृथक अनुमति करावे।
  7. शहर के अंदर वाहन को समय के पहले लाकर वेयरहाउस के बाहर रात भर खड़ी रखते हैं जो कि गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए।
  8. यदि किसी कारणवश वाहन खराब हो जाता है तो मोटर मैकेनिक टीम को जल्द से जल्द भेजना सुनिश्चित करें।
  9. सभी ट्रांसपोर्टर अपने वाहन में टोचन-राड उपलब्ध करावे, ताकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन/खराब वहां को समय पर हटाया जा सके।
  1. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन चालक तत्काल इसकी सूचना प्रदान करें। सूचना नहीं मिलने पर आवश्यक परेशानी बढ़ जाती है।
  2. ढाबा/होटल जो रोड किनारे संचालित है, वहां वाहन पार्किंग हेतु स्टॉप रखें ताकि वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित रूप से कराया जा सके।
  3. ढाबा एवं होटल में शराब बेचने एवं पिलाने वालों की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
  4. कई चालक ट्रक को रोड किनारे खड़ी कर रात भर के लिए कहीं चले जाते हैं, मना करने पर लोगों से विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टर यथासंभव उपाय करें।
  5. रोड किनारे खड़ी बड़ी वाहनों से दोपहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन में रात के समय अचानक टकरा जाने से दुर्घटना हो जाती है इसलिए वाहनों को किसी भी स्थिति में रोड किनारे खड़ा ना करें।
  6. सीमेंट संयंत्र जिले में ज्यादा होने से मालवाहक वाहनों की संख्या अधिक है। वाहनों को रोड किनारे दोनों तरफ पार्किंग ना करें। अपने वाहन की बारी आने पर ही यार्ड से बाहर/अंदर वाहन को रखें।

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