भिलाई बिग ब्रेकिंग:- प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ पूर्णिमा शर्मा के पक्ष में न्यायालय का बड़ा फैसला…भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के कोर्ट ने दिए आदेश…

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भिलाई नगर 29 जनवरी 2025:- भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले का आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी के पक्ष में बड़ा फैसला…आंध्रप्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला…भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के कोर्ट ने दिए आदेश…

भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने IG दुर्ग रेंज को FIR दर्ज करने के निर्देश….

कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने के दिया आदेश…

दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी दिए आदेश…

भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट में हुई।

कोर्ट के मुताबिक आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा है। साथ ही दुर्ग रेंज IG को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई।

दरअसल, भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया था। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी। आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। उसके पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए।

आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने कह दिया था कि ज्यादा कानून की बात न कीजिए ऊपर से आदेश है। सीधे भिलाई लेकर जाना है। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया।

पुलिस ने पूर्णिमा को आंध्रप्रदेश से हिरासत में लिया था

मामले में पूर्णिमा के वकील अंकित ठाकुर ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को भिलाई पुलिस ने आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण बताए हिरासत में लिया था।

वकील ने बताया कि बिना कारण बताए हिरासत में लेकर पूछताछ करने के खिलाफ उन्होंने मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया।


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