भिलाई नगर 23 अक्टूबर 2024:- भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात नगरी और संयंत्र की भूमि पर किये जाने वाले अवैध गतिविधियों, कब्जे, बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रचार सामग्री आदि लगाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है और संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, संस्थानों और अवैध प्रचार-प्रसार से जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 24 अक्टूबर 2024 की संध्या 5ः00 बजे तक सभी अवैध प्रचार सामग्री को हटा लिया जाए, अन्यथा संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रचार सामग्री को हटाने के साथ संबंधित लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का कहना है कि यह देखा जा रहा है कि इस्पात नगरी में बिजली के खंभों, एटीएम, सूचना बोर्ड, होर्डिंग्स, बस स्टाॅप एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगायी जा रही है जो कानूनी रूप से गलत है।
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और नगर सेवाएं विभाग नियमित रूप से इस्पात नगरी की सुरक्षा, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इसी कड़ी में अव्यवस्थित रूप से इस्पात नगरी के मुख्य मार्गों में बिजली के खंभों, बस स्टाॅप, पेड़, और संयंत्र की होर्डिंग्स एवं सूचना बोर्डों में लगाए जाने वाली अवैध प्रचार सामग्री को लेकर संयंत्र प्रबंधन नियमित रूप से सफाई करने का कार्य करता है। संयंत्र प्रबंधन इसको रोकने के लिए बार-बार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना जारी करता रहता है कि शासकीय सम्पत्ति/भूमि/भवन पर बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लगाया जाना गैर कानूनी है और इससे इस्पात नगरी की स्वच्छता और सौंदर्य भी खराब होता है। संयंत्र प्रबंधन द्वारा इसके पूर्व 07 जुलाई 2023 और 12 जून 2024 को विधिवत विज्ञापन के रूप में भी सूचना का प्रकाशन किया जा चुका है।