रायपुर 17 मई 2024:- छत्तीसगढ़ प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रदेश में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग मामलों में पांच अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ब्यूरो कि कार्यवाही से अधिकारियों में दहशत का माहौल है एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोंडागांव के कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग को ₹50000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया एक अन्य मामले में के घरघोड़ा रेंज के रेंज डिप्टी रेंजर को ₹5000 की रिश्वत के साथ हिरासत में ले लिया एंटी करप्शन प्रदेश में तीसरी कार्यवाही में बिलासपुर के राजस्व निरीक्षक को ₹100000 का रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया एवं अंबिकापुर में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक एवं सहायक मान चित्रकार को 35000 रुपए रिश्वत के साथ दोनों अधिकारियों का गिरफ्तार कर लिया राज्य शासन में एंटी करप्शन विभाग की कार्यवाही के बाद सहायक संचालक एवं सहायक मानचित्रकार को तत्काल निलंबित कर दिया
जल संसाधन विभाग कोण्डागांव के कार्यपालन अभियंता 50,000 रू० रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी तुषार देवांगन जगदलपुर का निवासी है एवं जल संसाधन विभाग में ठेकेदारी का कार्य करता है। जिला कोण्डागांव में माकड़ी ब्लाक के अनंतपुर स्टॉपडेम सह कॉज़वे के निर्माण कार्य में उसका कार्य चल रहा है जिसके सप्लीमेंट्री ईशु एवं टर्मिनेशन लेटर के निराकरण हेतु श्री टी.आर. मेश्राम, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव द्वारा 7 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता था अतः उपरोक्त शिकायत उसने एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में की थी। शिकायत सत्यापन पर आरोपी द्वारा रिश्वती रकम की प्रथम किश्त 50,000 रूपये लेकर आज दिनांक 17.05.2024 को अपने सिंचाई कालोनी कोण्डागांव स्थित शासकीय आवास पर बुलाया। ब्यूरो द्वारा ट्रेप आयोजित कर आरोपी को उसके कोण्डागांव स्थित शासकीय आवास में प्रार्थी से 50,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
डिप्टी रेंजर 5000 रू० रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी श्री जगमोहन मांझी, ग्राम कुर्मीभवना, जिला रायगढ़ का निवासी है, झाड़फूंक का कार्य करता है। झाड़फूंक कर जंगल से वापस लौट रहा था जहां उसे आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोड़ा रेंज द्वारा जंगली मुर्गा मारने के केस में जेल भेजने का डर दिखाकर 8,000 रु० रिश्वत की मांग की गई। आरोपी द्वारा प्रार्थी से 3000 रू० उसी समय ले लिया गया एवं शेष 5000 रू0 की व्यवस्था कर बाद में देने को कहा गया। प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता था। अतः उसने उक्ताशय की शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में प्रस्तुत की। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 17.05.2024 को टीम तैयार कर रिश्वत की शेष रकम 5000 रू० लेते आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोडा रेंज को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
बिलासपुर का राजस्व निरीक्षक 01 लाख रू० रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण, निवासी ग्राम तोरवा, जिला बिलासपुर ने एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के कार्यालय में शिकायत की थी, कि ग्राम तोरवा, बिलासपुर में उसकी जो भूमि स्थित है, उसके सीमांकन कार्य हेतु उसने नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया था। इस कार्य हेतु उसने आरोपी संतोष कुमार देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर से सम्पर्क किया तो उसने सीमांकन हेतु 2.50 लाख रू0 रिश्वत की मांग की एवं 1 लाख रू० की प्रथम किश्त लेकर आज दिनांक 17.05.2024 को बुलाया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सत्यापन पर उक्त शिकायत सही पाये जाने से ट्रेप आयोजित कर आरोपी संतोष कुमार देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर को तहसील परिसर बिलासपुर में प्रार्थी से 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग अम्बिकापुर के सहायक संचालक एवं सहायक मानचित्रकार 35,000 रू० रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी मो० वसीम बारी, ग्राम मोमिनपुरा, अम्बिकापुर के समधी ने वीरेन्द्रनगर, वाड्रफनगर स्थित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर के पास आवेदन किया था। इसी तारतम्य में उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अम्बिकापुर में भेजा गया था। प्रार्थी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पता करने नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अम्बिकापुर गया था जहां सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान एवं सहायक मानचित्रकार निलेश्वर कुमार ध्रुव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 35,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग की गई। प्रार्थीगण रिश्वत नहीं देता चाहते थे, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे। अतः एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर के कार्यालय में प्रार्थी मो० वसीम बारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। ब्यूरो द्वारा शिकायत के सत्यापन पश्चात आज दिनांक 17.05.2024 को टीम तैयार कर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर में ट्रेप की कार्यवाही की गई। आरोपीद्वय सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान एवं सहायक मानचित्रकार निलेश्वर कुमार ध्रुव को रिश्वती रकम 35,000 रूपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।