BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर के रिश्तेदार दंपति सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज…..

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भिलाई नगर 16 अप्रैल 2024:- LIG/1191 हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी किशनु मिश्रा ने कारोबार के नाम पर एक करोड़ 36 लाख रुपए हडपने  की शिकायत पद से जामुल पुलिस ने छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर के रिश्तेदार दंपति सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने 59 लख रुपए खाते में ट्रांसफर किए थे शिकायतकर्ता ने बताया कि मै थाना जामुल क्षेत्र में रहता हूँ, प्लाट नम्बर 312 हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर में स्थित मेसर्स ब्रूनो ब्रेवरेज नामक कम्पनी का भागीदार हूँ। मेरा कार्यालय फौजी नगर जामुल में है। मेसर्स स्काटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा.लि. के डायरेक्टर अनुप सहाय, श्रीमति सोनिका सहाय और शशि आनन्द ने  05.01.2018 को संयुक्त रूप से व्यापार करने के लिए मेरे साथ एक अनुबंध निष्पादित किया था। मेरे व मेरे भागीदारों के द्वारा व्यापार हेतु कुल 59,93,970/-रू मेसर्स स्काटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा.लि. के खाते में हस्तान्तरित किया गया है। दिनांक 31.12.2018 को अचानक मेसर्स स्काटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा.लि. के डायरेक्टर अनुप सहाय, श्रीमति सोनिका सहाय, तथा शशि आनन्द के द्वारा मेरे संस्थान के भागीदार को असत्य व झूठा मानकर एक तरफा निर्णय लेकर व्यापार अनुबंध को निरस्त कर दिनांक 31.12. 2018 को मुझे ई मेल के माध्यम से सूचना दिये और मेरे और मेरे भागीदार द्वारा व्यापार में लगाया गया।

59,93,970/-रू को 06 माह के भीतर 01 प्रतिशत व्याज सहित वापस कर देने के संबंध लेख किये है तथा सुरक्षा हेतु स्टेट बैंक का चैक क्रमांक 651503 प्रदान किये है परन्तु मेसर्स स्काटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा.लि. के डायरेक्टर अनुप सहाय, श्रीमति सोनिका सहाय, तथा शशि आनन्द के द्वारा आज तक मेरे और मेरे भागीदार द्वारा कम्पनी में लगया गया 59,93,970/-रू को वापस नहीं किये है और सुरक्षा हेतु दिया गया बैक चैक एकाउन्ट को बंद करा दिये है। इस प्रकार मेसर्स स्काटमेन एल्को बेव फिलर्स प्रा.लि. के डायरेक्टर अनुप सहाय, श्रीमति सोनिका सहाय और शशि आनन्द मेरे साथ धोखाधड़ी कर बेईमानी से मुझे आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन पेश कर रहा हूँ । कार्यवाही चाहता हूँ। जामुल पुलिस के अनुसार  आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अवलोकन पर से प्रथम दृष्टया धारा 420, 34 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीकृत किया गया

पुलिस ने बताया कि ” M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd.” के डायरेक्टर अनूप सहाय, सोनिका सहाय एवं सशी आनंदद्वारा एक राय होकर पूर्व योजना के साथ मेरे साथ छल, धोखाधडी एवं व्यापारिक होते हुए आपराधिक न्यासभंग कर रकम 1,36,82,365/- रू.हड़पने की शिकायत किशनू मिश्रा आ. श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ” M/s Bruno Beverages नामक भागीदारी संस्थान का भागीदार  M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd.” कंपनी के डायरेक्टर अनूप सहाय, द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर मेरे संस्थान M/s Bruno Beverages के साथ दिनांक 05.01.2018 को एक अनुबंध निष्पादित कर युक्त रूप से कार्य करने एवं लाभ बटवारे का व्यापार प्रारंभ किया गया। (अनुबंध संलग्न दस्तावेज क्र-1)महोदय, मेरे द्वारा व्यापार हेतु दिनांक 12.02.2018 से 09.04.2018 तक कुल 39,78,711/-रू. आरोपीगण के खाते मे हस्तांतरित किए गए। मेरे एवं मेरे भागीदार द्वारा अपने-अपने व्यक्तिगत खातें से 99 – 99 हजार अर्थात् कुल 1,98,000/-रू. आरोपीगण के खाते मे हस्तांतरित कर निवेश किए गए तथा इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन कॉस्ट एवं अन्य मदो में मेरे द्वारा कुल 27,56,570/-रू. निवेश किए गए। इस प्रकार मेरे द्वारा आरोपीगण के साथ व्यापार करने हेतु कुल 69,33,281/-रू. का निवेश किया गया था। (बैंक स्टेटमेंट संलग्न दस्तावेज क्र. 2 से 4) महोदय, कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् आरोपीगण द्वारा निवेष राशि पर विवाद करते हुए नया कार्य अनुबंध करने का दबाव बनाया गया तथा दिनांक 05.01.2018 को निष्पादित अनुबंध को निरस्त करते हुए दिनांक 03.07.2018 को एक नया अनुबंध निष्पादित कर मेरे द्वारा निवेश की गई धनराशि को 59,93,970/-रू. आंकलित किया गया था। मेरी वास्तविक निवेश राशि 69,33,281/- से कम होने के पश्चात् भी किसी भी प्रकार के विवाद को टालने एवं साथ मे व्यापार करने की सदभावना से मैंने कोई विरोध नहीं किया और इसी समय आरोपीगण द्वारा मुझे मेरे संस्थान के नाम पर निवेश धनराशि की सुरक्षा हेतु भारतीय स्टेट बैंक का एक चैक क्रमांक 651503 प्रदान किया गया था। (अनुबंध संलग्न दस्तावेज क्र-1) महोदय,कुछ समय तक हमारे मध्य सामान्य व्यापारिक संव्यवहार होता रहा परंतु दिनांक 31.12.2018 को अचानक आरोपीगण द्वारा मेरे संस्थान के भागीदार पर असत्य एवं झूठे आरोप लगाकर एक-तरफा निर्णय लेकर ई-मेल के माध्यम से कार्य अनुबंध दिनांक 03.07.2018 को निरस्त करने की सूचना देते हुए निवेशित राशि 59,93,970/-रू. को 6 माह के भीतर वापस करने एवं निवेशित राशि पर माह जनवरी 2019 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अदा की दर से ब्याज अदा करने की सूचना दी गई।(ई मेल संलग्न दस्तावेज क्र.-6) महोदय, आरोपीगण द्वारा दुर्भावनापूर्वक ई-मेल दिनांक 31.12.2018 के अनुसार मुझको राशि अदायगी नहीं किए जाने के कारण एकतरफा कार्य अनुबंध दिनांक 03.07.2018 को निरस्त करने का निर्णय एवं सूचना अवैध एवं निष्प्रभावी हो गयी तथा आगमी अवधि के लिए कार्य अनुबंध दिनांक 03.07.2018 वैध एवं प्रभावी रहा। महोदय, माह जनवरी 2018 से माह मार्च 2018 तक कुल 3175 केसेस /डब्बे शराब की बिक्री की गई। इसी प्रकार माह अप्रैल 2018 से माह मार्च 2019 तक 44400 केसेस/डिब्बे, माह अप्रैल 2019 से माह मार्च 2020 तक 33732 केसेस/डिब्बे, माह अप्रैल 2020 से माह मार्च 2021 तक 35837 केसेस / डिब्बे, माह अप्रैल 2021 से माह मार्च 2022 तक 46072 केसेस / डिब्बे तथा माह अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक 36461 केसेस / डिब्बे, इस प्रकार कुल 1,99,677 केसेस / डब्बे शराब की बिक्री की गई। अनुबंध दिनांक 03.07.2018 की शर्तों के तहत् मेरे संस्थान को आरोपीगण से 50/- रू. प्रति केसेस का भुगतान प्राप्त करना बकाया निकला परंतु आरोपीगण द्वारा राशि भुगतान नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार,  आरोपीगण को खाली बॉटल की सप्लाई भी की जाती थी जिसके संबंध में मुझे आरापीगण द्वारा 1,41,192/- रू. का भुगतान भी नहीं किया गया। आरोपीगण द्वारा मेरी निवेश की गई राशि 69,33,281/- रु., व्यापार के लाभ की राशि 66,07,892/- रू. एवं खाली बॉटल की सप्लाई की राशि 1,41,192/- रू. इस प्रकार कुल 1,36,82,365/- रू. हडप ली गई। (बकाया राशि गणना पत्रक संलग्न दस्तावेज क्र. 7)  मेरे द्वारा बारंबार आरोपीगण से उपरोक्त वर्णित राशि के भुगतान के संबंध में ई-मेल, व्हॉट्सएप्प एवं व्यक्तिगत् रूप से मिलकर राशि भुगतान का निवेदन किया गया

परंतु आरोपीगण लगातार टाल-मटोल कर राशि अदायगी से बचते रहे। आरोपीगण द्वारा मेरी रकम हडपने की पूर्व योजना के तहत् मुझे प्रदान किए गए चैक क्र. 651503 से संधित अपना “बैंक खाता भी बंद” करा दिया गया। महोदय, वर्तमान में आरोपीगण द्वारा मुझको राशि अदायगी से मना कर रकम मांगने पर अपनी ऊँची प्रशासनिक एवं राजनीतिक पहुँच का हवाला देकर मुझे देख लेने एवं झूठे केस में फसा देने की धमकी दी गई जिससे मैं अत्यधिक भयभीत हूँ। महोदय, ” M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd.” कंपनी के डायरेक्टर अनूप सहाय, द्वारा पूर्व योजना के तहत् एक राय होकर द्वारा मेरी निवेश की गई राशि 69,33,281/- रु. व्यापार के लाभ की राशि 66,07,892/- रू. एवं खाली बॉटल की सप्लाई की राशि 1,41,192/- रू. इस प्रकार कुल 1,36,82,365/- रू. मेरे साथ छल एवं धोखाधड़ी कर हड़प कर स्वयं के लिए मेरी धनराशि का दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यासभंग किया है जो कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 406 एवं 420 के तहत् दण्डनीय अपराध है। से निवेदन कि” M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd.” कंपनी के डायरेक्टर अनूप सहाय, सोनिका सहाय एवं सशी आनंद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा हो।

आरोपी गण का, पूर्ण विवरण :-1Shri Anup Sahay, Director M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd. Add. Qr. No. 7A, Street No. 20, Sector-5, Bhilai ,

2- Smt. Sonika Sahay Director – M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd. Add. Qr. No. 7A, Street No. 20, Sector-5, Bhilai

3- Smt. Sashi Anand Director – M/s Scottmen Alco Bev Fillers Pvt. Ltd. Add.-A-27, Surya Vihar, Junwani Road, Bhilai,


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