BIG BREAKING :- शराब घोटाला ED ने ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में IAS अनिल टुटेजा, निरंजन दास, ए. पी. त्रिपाठी, अनवर ढेबर सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR…. नकली होलोग्राम छपवा कर अवैध शराब बिक्री का आरोप….

IMG_20230731_130638.jpg

रायपुर/नई दिल्ली, 31 जुलाई 2023:- शराब घोटाला के केस में ईडी ने ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में में रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें छत्तीसगढ़ के तीन अफसरों,IAS अनिल टुटेजा, निरंजन दास ,ए पी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, व विधु गुप्ता ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी के एमडी के खिलाफ FIR NO 0196 भादवि की धारा 420,468,471,473,484,128B के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है।

ईडी की ओर से एफआईआर में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी सचिव निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, पूर्व उद्योग संचालक अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य शराब माफिया के साथ साठगांठ कर बड़े पैमाने पर देशी शराब की अवैध बिक्री कराई है।

यह कहा गया कि अवैध शराब बिक्री के लिए ग्रेटर नोएडा की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्युरिटी फिल्म प्रा. लि. ने फर्जी होलोग्राम छापे हैं। यह एफआईआर ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज कराई गई है। ईडी ने एफआईआर में बताया कि ग्रेटर नोएडा के इस कंपनी को ठेका दिलवाने में विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई थी।

ईडी ने त्रिपाठी का बयान दर्ज किया था। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया गया था कि जाली होलोग्राम छपवाकर शराब सिंडीकेट को दिए गए। यह बताया गया कि कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। लेकिन कंपनी मालिकों, और राज्य के अफसर एपी त्रिपाठी, निरंजन दास और अनिल टुटेजा ने टेंडर में संशोधन किया। इसके बाद मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्युरिटी फिल्म प्रा.लि. को टेंडर दे दिया गया।

ईडी का कहना है कि प्रति होलोग्राम 8 पैसे प्रति होलोग्राम कमीशन लिया गया। कंपनी को अक्टूबर 2019 में होलोग्राम छापने का ठेका दिया गया था। यह कंपनी जून 2022 तक डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई इन अफसरों और शराब सिंडीकेट को करती रही। इन शराब होलोग्राम के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को सरकारी बनाकर बेचा गया जिससे राज्य सरकार को 12 सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें एपी त्रिपाठी, निरंजन दास, अनिल टुटेजा, कंपनी के एमडी विधु गुप्ता, अनवर ढेबर हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 468, 471, 473 और धारा 484 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।


scroll to top