BIG NEWS: मासूम की मौत 04 चिकित्सक 03 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ अपराध दर्ज, अस्पताल का होगा लाइसेंस रदद.. . अस्पताल प्रबंधन पर लगा 20000 का जुर्माना…

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भिलाई नगर 17 नवंबर 2022:! 10 माह के मासूम के मौत के मामले में 4 चिकित्सक तीन पैरामेडिकल स्टाफ सहित सात लोगों के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है वही जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अस्पताल प्रबंधन पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया गया है अस्पताल अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के पहले जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है पुलिस ने मासूम के परिजनों की शिकायत पर जांच उपरांत अस्पताल प्रबंधन के प्रमुख चिकित्सक सहित तीन आयुर्वेदिक चिकित्सक तीन पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है

दुर्ग जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। लाइसेंस रद्द करने से पहले 30 दिन का नोटिस जारी कर दिया है। दुर्ग सीएमएचओ डॉ. जे.पी. मेश्राम ने बताया कि, अस्पताल के खिलाफ गंभीर लापरवाही सामने आई। प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर नजर आया और जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए। 10 माह के मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 माह के मासूम को सर्दी खांसी के उपचार कराने परिजन अस्पताल पहुंचे लेकिन अस्पताल के नौसिखियों ने मासूम को हाईडोज दिया। जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में परिजनों ने पुलिस को लिखित में शिकायत किया भिलाई तीन पुलिस ने जांच करने के बाद लापरवाही पाए जाने पर देवबलौदा निवासी दस माह के शिवांस वर्मा के मौत मामले में अस्पताल के तीन डॉक्टर और 4 पैरामेड़िकल कर्मियों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत कार्रवाई किया है। पुलिस ने बताया कि महेश कुमार वर्मा ने अपने नाती शिवांस वर्मा को सर्दी -खासी की शिकायत पर सिरसा गेट भिलाई तीन में स्थित सिद्धी विनायक अस्पताल में उपचार के लिए 27 अक्टूबर को दाखिल कराया था। बच्चे को डॉ. एस. आर. प्रसाद ने चेक किया उन्होंने परिजनों को बताया था कि उसकी श्वांस ज्यादा चल रही उसे अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी थी।

शिवांस की तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू रूम में शिफ्ट किया गया। दूसरे दिन बच्चे का एक्सरे भी कराया गया। डॉक्टरों ने परिजनो को बताया कि बच्चे के फेफड़े में कफ बैठ गया है। उपचार के बाद सुधार होने की बात कही थी।
की इलाज के दौरान मृत्यु होने की शिकायत की जांच स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं लिपिक कर्मचारी का संयुक्त जांच दल गठित कर विभागीय जांच करवाया गया, जांच में अस्पताल प्रबंधक के चिकित्सक अधिकारी डॉ संगीत राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ दुर्गा सोनी, डॉ हरिराम यदु, डॉ. गिरीश साहू एवं पैरामेडिकल स्टाफ कुमारी विभा साहू, श्रीमती आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव के द्वारा बच्चा शिवांस वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही बरतने से मृत्यु होना पाया गया है जो धारा 304 ए भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है . .

जिला चिकित्सालय अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समिति गठन कर घटना के संबंध में जांच किया गया, जांच पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. संमीत राज प्रसाद, शिशुरोग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. दुर्गा सोनी, डॉ. हरिराम यदु, डॉ. गिरीश साहू, एवं नर्सिंग स्टाफ श्रीमती आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव के द्वारा बच्चे के ईलाज में लापरवाही बरतने पर दोषी होना पाया गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात उपरोक्त सात आरोपीगणों के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में 16.11.2022 को अपराध क्रमांक 523/ 2022 धारा 304ए भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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