भिलाई नगर 17 नवंबर 2022:! सेफी के संयुक्त फोरम एन.सी.ओ.ए. के नेतृत्व में विगत पांच वर्षों से ईपीएस-95 पेंशन के विस्तारित लाभ हेतु संघर्ष किया जा रहा है। विदित हो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 16.03.2017 ईपीएस-95 के बढ़े हुए पेंशन का लाभ सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रदान करने बाबत् आदेश जारी किया गया था। जिसके उपरांत ईपीएफओ ने 31/05/2017 को आदेश जारी किया जिसमें छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट को योजना से बाहर रखा गया था इस आदेश से छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के सदस्यों में असंतोष की स्थिति बन गयी थी, जिसमें सेल के सभी इकाईयां शामिल है।
भारत के अनेक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा इस विषय को अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गयी थी। तदोपरांत इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2014 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए सभी कार्मिकों को ईपीएस-95 योजना का विकल्प चुनने की पात्रता प्रदान की है तथा ईपीएफओ को इस विषय पर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।
सेफी प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर के नेतृत्व में सेल निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (वित्त) से भेंट कर दिनांक 14.11.2022 को उनसे आग्रह किया कि ईपीएस-95 योजना को लागू किया जाने की स्थिति में कार्मिकों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों का अंशदान की राशि की गणना की कार्यवाही प्रारंभ करें ताकि उसके अनुरूप कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को सूचित किया जा सके तथा सभी लाभार्थी योजना की सदस्यता के संबंध में निर्णय ले सकें।
सेल कार्पोरेट आफिस के द्वारा आज 16.11.2022 को इस विषय में सभी इकाईयों को तैयारी प्रारंभ करने का दिशानिर्देश जारी किया गया है। सेफी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस विषय पर ईपीएफओ के अंतिम दिशानिर्देश जारी होने के पश्चात ही स्थिति पूर्णतः साफ हो पाएगी। आशा है कि ईपीएफओ के द्वारा शीघ्र ही कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के हितों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कार्ट के आदेश के तहत समय सीमा में दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।