बिरनपुर हिंसा : छत्तीसगढ़ सरकार ने किया सीबीआई जांच की सिफारिश… घटना में 40 आरोपियों के नाम सौंपे जाने के बावजूद 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया…

IMG_20240221_232425.jpg

रायपुर 21 फरवरी 2024 :- सरकार ने विधानसभा में बिरनपुर हिंसा की CBI जांच कराने की घोषणा कर दी है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि, गांव में भुनेश्वर साहू की हत्या हुई। न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भुत संयोग है। दरअसल, ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहूने बुधवार को सदन में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि, घटना के वक्त CBI जांच की बात कही गई थी। क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सदन में जांच की घोषणा की। डिप्टी CM ने कहा कि, इस प्रकरण में सेक्शन 173 CRPC के तहत विवेचना जारी है। 40 लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें 12 लोग के नाम FIR में थे। आगे भी करवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि, भागीरथी साहू की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

जिला बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर थाना साजा में  08.04.2023 को एक समाज के 04 स्कूली बच्चों के साथ गांव के ही कबाड़ी दुकान में काम करने वाले एक समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा मारपीट की घटना को लेकर गांव में समझौता मीटिंग रखी गई थी। इसी दौरान समाज विशेष के मोहल्ले की ओर से भुवनेश्वर साहू, भेखलाल ठाकुर तथा राजाराम साहू गये थे। मीटिंग के बाद बस्ती जाते समय नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुख्तार मोहम्मद, सफीक मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोहम्मद जनाब, अयूब खान, निज़ामुद्दीन, रसीद खान उर्फ कल्लू खान द्वारा एक राय होकर भुवनेश्वर साहू तथा उसके साथी भेखलाल ठाकुर व राजाराम साहू के साथ गुप्तीनुमा चाकू, फावड़ा, ईंट पत्थर से वार किया जिससे भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हो गई।

भुवनेश्वर साहू की हत्या उक्त नामजद 12 आरोपियों के द्वारा करने के संबंध में लिखित शिकायत प्रार्थी भागीरथी साहू (मृतक के बड़े पिता) से प्राप्त होने पर थाना साजा में अपराध क्रमांक 78/23 धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302, 120बी, भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये श्री तेजराम पटेल, एस.डी.ओ.पी. बेरला के नेतृत्व में दो निरीक्षक सहित कुल 13 अधिकारियों/ कर्मचारियों की जिला स्तरीय विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था। विवेचनाक्रम में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजाराम साहू, भेखलाल ठाकुर प्रेमलाल साहू, ईश्वर साहू (मृतक के पिता) तथा रमेश ठाकुर का पुलिस कथन व माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा के समक्ष धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन कराया गया। घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 11 आरोपियों को दिनांक 08-04-2023 तथा 01 आरोपी रशीद मोहम्मद उर्फ कल्लू खान को दिनांक 27-04-2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 22-04-2023 को एक समाज विशेष के लोगों द्वारा संदेहियों की सूची जिसमें अंजोर यदु का नाम भी है, थाना साजा को सौंपी गई। सूची के नामों की दिनांक 22 एवं 24-04-2023 को तस्दीक की गई, इस संबंध में विवेचना जारी है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा घटना में हथियार के तौर पर इस्तमाल किये गये ईंट, पत्थर के टुकड़ों, फावड़ा तथा गुप्तीनुमा चाकू को घटना स्थल से जप्त किया गया है।

प्रकरण में धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवेचना जारी रखते हुए गिरफ्तार 12 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 121/23 दिनांक 05.07.23 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

गाँव में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अस्थायी पुलिस चौकी संचालित है, जिसमें 01 उप निरीक्षक, सहित कुल 13 पुलिस बल तैनात है। जिनके द्वारा लगातार गस्त एवं पेट्रोलिंग कर गतिविधियों पर सूक्ष्म निगाह रखी जा रही है। वर्तमान में ग्राम-बिरनपुर एवं आस-पास के क्षेत्रों में सामाजिक सौहाद्र एवं शांति है।


scroll to top