दुर्ग 27 मार्च 2024:- आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भाजपा ने की निर्वाचन आयोग से भूपेश बघेल की शिकायत :: भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करने एवं चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने को लेकर जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ने की कार्यवाही की मांग।
भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आचार संहिता उल्लंघन को लेकर राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने लिखित शिकायत में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश बघेल जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित है, ।
उन्होंने 26 मार्च 2024 मंगलवार को पाटन विधानसभा के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हुए इस आशय का सार्वजनिक बयान दिया है कि अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा, इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करें।
राजेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने उक्त बयान के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, साथ ही चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हुए पाटन क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करने के लिए अनुचित रूप से उकसाने का कार्य किया हैं।
भूपेश बघेल ने EVM के विरुद्ध जनता को भड़काने का कृत्य करते हुए 375 से अधिक लोगों को नामांकन करने के लिए बयान देकर निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के लिए दुष्प्रेरित करने का कार्य किया है। भूपेश बघेल का उक्त कृत्य चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। भूपेश बघेल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से बाहर भूपेश बघेल के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाय।
जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ने उक्त शिकायत की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सौंपी है।