ब्रेकिंग :- नगर निगम भिलाई के सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित…. नास्ति को पेश करने में 8 महीना विलंब निलंबन का कारण बना…

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भिलाई नगर 25 सितंबर 2023:- नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप हुमने को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अपने कार्य के प्रति बरती गई लापरवाही की वजह से की गई है। नस्ती को पेश करने में 8 माह विलंब करने की वजह से मामले के निराकरण में विलंब हुआ। इसकी वजह से आयुक्त ने यह कार्रवाई की है।

यह है मामला

हरेंद्र सिंह को दक्षिण गंगोत्री सुपेला के ब्लॉक-3 का भूखण्ड 20 विघटित साडा भिलाई ने आवंटन किया था। आवंटिती ने तत्कालीन साडा के समय लीज डीड का पंजीयन नहीं कराया। इसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को निगम के भूखण्ड आवंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन निगम अधिनियम प्रभावशील होने के कारण पंजीयन कार्यवाई नहीं की गई।

आवेदक ने किया न्यायालय का रुख इसके बाद आवेदक ने उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में वाद दायर किया। न्यायालय ने 9 मई 2022 को आदेश पारित कर 60 दिनों के भीतर निराकरण करने के लिए निर्देशित किया।

8 माह से पेश नहीं किया नस्ती

संबंधित नस्ती दिलीप हुमने के हस्त/ प्रभार में 24 जनवरी 2023 से थी, इसकी प्रस्तुतीकरण 22 सितंबर 2023 को किया गया। नस्ती प्रस्तुतीकरण में 8 माह विलंब किया गया। न्यायालय के आदेश के मुताबिक प्रकरण का निराकरण करने में उदासीनता बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत व कर्तव्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है।

न्यायालीयन प्रकरण के प्रस्तुतीकरण, निराकरण में दिलीप हुमने सहायक राजस्व निरीक्षक ने लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय स्टेनो टू आयुक्त कक्ष रहेगा।


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