वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज…

दुर्ग 05 जून 2025:- प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीएन ठाकुर ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र, अश्लील टिप्पणी पर से भाजपा नेता तुषार देवांगन की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर बुधवार 4 जून को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है।

अधिवक्ता श्याम सुंदर बंसल एवं अशोक कुमार यादव ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीएन ठाकुर के अदालत में लगाई भाजपा की ओर अधिवक्ता गौरी चक्रवर्ती एवं सौरभ चटर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के कारण कांग्रेस नेता बृज मोहन सिंह को विगत दिवस वैशाली नगर पुलिस के द्वारा धारा 296, 353(1)(B), 353(1)(C ),352(2) BNSS,67 आईटी एक्ट के अंतर्गतअपराध पंजीबद्द कर मंगलवार को मजिस्ट्रेट दिवजेंद्र नाथ ठाकुर दुर्ग के न्यायालय में पेश किया गया था जहाँ उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया था आज 5/06/25 को उनके अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन लगाया गया था जिसमे आपत्ति कर्ता अधिवक्ता श्रीमती गौरी चक्रवर्ती, पुरसोत्तम सोनारे, प्रकाश शर्मा, संजय सिंह, सूरज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी साहू व अन्य अधिवक्ताओ द्वारा आपत्ति किया गया सुनवाई पश्चात न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन ख़ारिज कर दिया गया


माननीय न्यायालय के समक्ष कहा कि आरोपी प्रभावशाली है और गवाहो को प्रभावित कर सकता है समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा देश के सर्वोच्च पर बैठे व्यक्ति का इस तरह गंदी गंदी गालियां देकर अनादर करना उचित नहीं है।
विगत दिवस शिकायतकर्ता भाजपा नेता तुषार देवांगन, मदन सेन, महिला मोर्चे की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, शारदा गुप्ता , ने वैशालीनगर थाने में लिखित शिकायत की थी।