बिलासपुर 8 फरवरी 2024:- छत्तीसगढ़ में एसीबी ने कोयला घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,7A,12, धारा 420 और 120 बी की धारा लगाकर एफ़आईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। 8 जनवरी को रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहले दोनों पक्षों की दलील सुनी, फ़िर फैसला सुरक्षित रखा था।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने आईएएस रानू साहू जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। वो काफी समय से जेल में बंद हैं। गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इससे पहले 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। उस दौरान रानू साहू के वकील ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए उन्हें 8 फ़रवरी का समय दिया था। अब कोर्ट में सुनवाई पूरी तो हो गई है, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पिछले वर्ष ईडी ने किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने IAS रानू साहू को पिछले वर्ष 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रानू साहू ने अपने वकील के जरिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब इस मामले में सुनवाई शुरू है, लेकिन जज ने उन्हें कोई राहत देने के बजाय उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
22 जुलाई को गिरफ्तार हुईं थी रानू साहू
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई कर रही है। कोयला घोटाला मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल से ज्यादा का समय दिया है। इस दौरान राज्य में कई जगह छापे और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्ही में से एक आइएएस रानू साहू (निलंबित) को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक रानू साहू जेल में बंद हैं। इससे पहले निचली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। ईडी की ओर से रानू साहू पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
35 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ ACB में FIR
छत्तीसगढ़ में एसीबी ने ईडी के आवेदन पर कोयला घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज की है। दर्ज एफ़आईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7,7A,12, धारा 420 और 120 बी की धारा लगी है। इस मामले में 35 आरोपी हैं। इसमें सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, संदीप कुमार नायक, शिवशंकर नाग, सूर्यकांत तिवारी, मनीष उणध्याय, रौशन कुमार सिंह, निखिल चंद्राकर, रामगोपाल अग्रवाल, देवेन्द्र यादव, रामप्रताप सिंह, विनोद तिवारी, अमरजीत भगत के साथ कई कांग्रेस नेताओं और अन्य के नाम शामिल हैं।