ब्रेकिंग:- सुबह- सुबह टावर पर चढ़कर कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग …. गिरफ्तारी के बाद शाम को कोर्ट में जाकर कर लिया समझौता…….

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भिलाईनगर 24 नवंबर 2023 :- टाउनशिप के सेक्टर 10 में पार्षद उनके पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर टावर पर चढ़कर नौटंकी करने वाले सेक्टर 10 सड़क 40 निवासी सतपाल सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद संध्या के समय न्यायालय में पेश होकर नाटकीय ढंग से आरोपियों से हाथ मिलाकर मामले में समझौते कर लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है

इस मामले को लेकर भिलाई नगर पुलिस महकमा अपराध दर्ज होने के बाद से हलाकान था विधानसभा चुनाव के उपरांत मतदान को लेकर कांग्रेस के दो पक्षों द्वारा सेक्टर 9 चौक एवं भिलाई नगर थाने के परिसर में मारपीट किए जाने वह आरोपी पक्ष द्वारा प्रार्थी का पगड़ी उछलने जाने का मामला न्यायालय में समझौते के बाद टाय टाय फिस्स हो गया प्रार्थी सतपाल सिंह की न्यायालय में पेश होकर नाटकीय ढंग से समझौता किए जाने का मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 10 कांग्रेसी पार्षद अभय सोनी व उनके पुत्र अमन सोनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टावर में चढ़कर पुलिस व भिलाई वासियों को लगभग 03 घंटे तक हलाकान करने

सेक्टर 10 निवासी कांग्रेसी सतपाल सिंह ने संध्या के समय न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी पक्ष के साथ समझौता कर लिया समझौते के उपरांत न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को रिहा कर दिया पार्षद व उनके पुत्र की सतपाल सिंह के साथ चुनाव को लेकर कथित मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर पिछले 5-6 दिन से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा और अंत में प्रार्थी सतपाल सिंह ने आरोपी पक्ष के साथ हाथ मिलाकर सोशल मीडिया में चल रही चर्चाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त मामले में प्रार्थी सतपाल सिंह की शिकायत पद से पार्षद और उनके पुत्र के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था भिलाई नगर पुलिस के अनुसार मामला कुछ इस प्रकार से है कि


ज्ञात हो कि 19.11.2023 को प्रार्थी सतपाल सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह निवासी सेक्टर-10 भिलाई के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि सेक्टर-10 भिलाई निवासी अभय सोनी एवं अमनदीप सोनी के द्वारा प्रार्थी से चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी बात को लेकर अश्लील गालियां देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट की गई थी साथ ही प्रार्थी की धार्मिक भावना को आहत करने की नियत से मारपीट करते समय उसकी पगड़ी भी खोल दी गई थी। पुलिस के द्वारा प्रार्थी के रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 294, 295ए, 323, 506, 34 भादवि का अपराध पाए जाने से प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था

की घटना के बाद से लगातार प्रार्थी सतपाल सिंह को प्रकरण की विवेचना के अनुक्रम में अपना कथन देने हेतु तलब किया जा रहा था परन्तु प्रार्थी कथन देने हेतु उपस्थित नही आ रहा था इस संबंध में प्रार्थी को नोटिस भेजी गई थी। 22.11.2023 की शाम प्रार्थी सतपाल सिंह थाना उपस्थित आकर अपना कथन दिए विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा गवाहों के कथन एवं अन्य साक्षी संकलन उपरांत आरोपीगण का पता तलाश किया जा रहा था जो 24.11.2023 को प्रातः ही पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोनो आरोपी अभय सोनी एवं उनके पुत्र अमनदीप सोनी को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर विधि संगत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया संध्या के समय प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत होकर न्यायाधीश के समक्ष मामले में आरोपी पक्ष के साथ समझौता करने के उपरांत आरोपी रिहा कर दिए गए।

अप. क्र.-572/2023
धारा – 294, 295ए, 323, 506, 34 भादवि
आरोपी-(1) अभय सोनी पिता स्व. एस.पी. सोनी 64 साल,
(2) अमनदीप सोनी पिता अभय सोनी 25 साल साकिनान- सेक्टर-10 सड़क 17 क्वार्टर-7-बी भिलाई जिला-दुर्ग


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