भिलाई नगर 7 फरवरी 2024:- मैत्री कुंज रिसाली में 30 जून 2019 को भरी दुपहरी में कोचिंग जा रही बालिका श्रृंखला यादव की हत्या कर दी गई थी आरोपी घटना के समय नाबालिक था पुलिस ने मामले की विवेचना कर मामला न्यायालय में पेश किया हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थ दंडित किया है न्यायालय के फैसले से श्रृंखला यादव के परिवार ने कहा कि देर है अंधेर नहीं है हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और फैसले से संतुष्ट हैं इस हत्याकांड का पूरी विवेचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर अजीत कुमार यादव के दिशा निर्देश पर नेवई के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव तिवारी ने की थी आरोपी का उसे समय डीएनए टेस्ट भी किया गया था।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 143/2019 धारा 302, 201 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अच्छे स्तर की विवेचना करते हुए तत्कालीन आरोपी विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालक को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर विशेष गृह पुलगांव भेजा गया था।
प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा वर्तमान में बालिग हो चुके आरोपी ईशांत ठाकुर पिता अशोक ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी 186/ई रिसाली सेक्टर भिलाई स्थायी पता ग्राम थनौद पोस्ट बी. जामगांव जिला बालोद छत्तीसगढ़ को प्रकरण में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
बहुचर्चित श्रृंखला यादव जघन्य हत्याकाण्ड में न्यायालय का आया फैसला ।
पुलिस की उच्च स्तरीय विवेचना से सजा दिलाना हो पाया संभव ।
जघन्य हत्या के आरोप में गिरफ्तार नाबालिग बंदी को हुयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास ।
थाना नेवई क्षेत्रान्तर्गत आरोपी व्दारा श्रृंखला यादव के सिर में कुल्हाड़ी मारकर कर दी गयी थी जघन्य हत्या ।
गिरफ्तारी के दौरान बंदी था नाबालिग ।
03.06.2019 को 15.30 बजे शिवाजी छत्रपति नगर, गांधीपुरम मैत्रीकुंज, सीडी शुक्ला के घर के पास विधि से संघर्षरत बालक ईशान्त ठाकुर व्दारा कुमारी श्रृंखला यादव के सिर में कुदाल संघातिक वार कर किया गया और घायल शरीर को सीडी शुक्ला के घर के पीछे ले जाकर फेंक दिया था। प्रकरण में थाना नेवई में थाना नेवई, जिला दुर्ग में अप.क.- 143/2019 धारा 307, 201 भादवि कायम किया गया था। कुमारी श्रृंखला यादव की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का समावेश किया गया।
प्रकरण में गिरफ्तार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ईशान्त ठाकुर आत्मज श्री अशोक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी के दौरान ईशान्त ठाकुर नाबालिग था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था । प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग व्दारा आज 07.02.2024 को सुनाये गये फैसले में बंदी ईशात ठाकुर, वर्तमान में उम्र लगभग 22 वर्ष को 302 भादवि के लिये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 201 भादवि के लिये 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस व्दारा उच्च स्तरीय विवेचना एवं साक्ष्यों का संकलन कर चालानी कार्यवाही की गयी थी ।