ब्रेकिंग : टाउनशिप में पूजा स्थल ध्वस्त के मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के इंफोर्समेंट विभाग के बहुचर्चित अधिकारी उप महाप्रबंधक को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत….

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भिलाई नगर 07 मई 2023 : उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय के न्यायालय से भिलाई इस्पात संयंत्र के बहुचर्चित अधिकारी उप महाप्रबंधक इंफोर्समेंट विभाग को धारा 295 के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है इसी मामले में इस अधिकारी को 9 मार्च को उच्च न्यायालय ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी

भिलाई नगर कोतवाली थाने में इस अधिकारी के खिलाफ टाउनशिप मैं पूजा स्थल ध्वस्त करने के मामले धारा 295 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था उच्च न्यायालय ने पूरी विवेचना के उपरांत इंफोर्समेंट विभाग के बहुचर्चित उप महाप्रबंधक को उनके अधिवक्ताओं के सच सुनने के उपरांत अग्रिम जमानत मंजूर कर ली उच्च न्यायालय में उप महाप्रबंधक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी व अधिवक्ता आशीष सुराणा ने पैरवी की थी वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता सुधीर साहू ने अपना पक्ष रखा, न्यायाधीश महोदय ने केस डायरी का अवलोकन के उपरांत अग्रिम जमानत मंजूर कर ली

जानकारी के अनुसार उपमहाप्रबंधक प्रवर्तन, नगर सेवा विभाग को छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिनांक 4/5/2923 को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली दिनांक 9/3/2023 को मान. उच्च न्यायालय द्वारा उप महाप्रबंधक प्रवर्तन को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी


राज्य शासन के कोंसिल द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि जमानत याचिका कर्ता द्वारा आदेश देकर पूजा स्थल को ध्वस्त किया गया, जिसके लिए धारा 295 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई जो कि गैर जमानती अपराध है, अतः याचिका कर्ता जमानत पाने के लिए अयोग्य है.


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि याचिका कर्ता भिलाई इस्पात संयंत्र के एक अधिकारी है जिन्होंने अपने कार्यालयीन दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने अधीनस्थ को आदेश दिया कि अवैध कब्ज़ा को हटाया जाए जिसे पूजा स्थल को तोड़ा गया का रंग दिया गया ,इसलिए माननीय उच्च न्ययालय द्वारा याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत स्वीकार करती है।


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