ब्रेकिंग :- बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का मद्रास के स्थान पर पटना हाईकोर्ट में तबादला......सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के स्थानांतरण अनुरोध को आंशिक रूप से किया स्वीकार.... - Steel City Online News Portal

ब्रेकिंग :- बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का मद्रास के स्थान पर पटना हाईकोर्ट में तबादला……सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के स्थानांतरण अनुरोध को आंशिक रूप से किया स्वीकार….

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बिलासपुर 20 मार्च 2024:- बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल का मद्रास के स्थान पर पटना हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 मार्च 2024 को न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है.

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल से अनुरोध किया गया है कि वे अपना जवाब भेजें. 17 मार्च 2024 को भेजे गए एक पत्र में उन्होंने अपने स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली जैसे पांच उच्च न्यायालयों में से किसी एक में स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है.

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से परामर्श किया, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपने विचार देने की स्थिति में है. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनकी राय प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में मांगी गई थी, ने भी न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त की.

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के अनुरोध को ध्यानपूर्वक पढ़ा है. उनका विचार है कि न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल द्वारा स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें उपरोक्त पाँच उच्च न्यायालयों में से किसी में स्थानांतरित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता.

उनकी कठिनाई को देखते हुए कॉलेजियम आंशिक रूप से उनके अनुरोध को स्वीकार करता है और यह अनुशंसा करने का संकल्प लेता है कि न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को 15 मार्च 2024 को कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित मद्रास उच्च न्यायालय के बजाय पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए.।


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