ब्रेकिंग :- न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की अध्यक्ष बनीं…

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भोपाल 28 जनवरी 2025:- मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने ग्वालियर खंडपीठ कि न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है 

 मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव रंजना पाटने के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 की संख्या 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) एवं (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 के तहत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भतीं की पद्धति,

(न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव)

नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम-2020 के पावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP No. 25612/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 अनुसार राज्य शासन एतद दवारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक के लिए मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है।

न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव सेवानिवृत्त उप पुलिस  अधीक्षक अजीत यादव की छोटी बहन, भिलाई महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉ रूपम अजीत यादव की ननद है।


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