ब्रेकिंग:-  शराब घोटाला, HC से अरविंद सिंह को मिली बेल: ED की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे बना जमानत का आधार….

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बिलासपुर 2 अप्रैल 2024:-  हाई कोर्ट बिलासपुर में कारोबारी अरविंद सिंह को दी राहत छत्तीसगढ़ में करीब 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले के केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी अरविंद सिंह को बेल दे दिया है। मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने यह फैसला दिया है।

इससे पहले आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था।

कारोबारी अरविन्द सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि यह पूरा मामला आईटी रेड के आधार पर ED ने की है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्टे दे दिया है।

वहीं, ED ने भी केस में चालान पेस कर दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जेल में रखना उचित नहीं है। यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अरविन्द सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर लिया है।


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