FIR….जेल से छूटते ही बिल्डर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता,  अभिनेता मनोज राजपूत ने दी धमकी – पीड़िता से कहा कोर्ट में गवाही दी तो मार देगा जान से, मामला दर्ज…

IMG_20240307_001045.jpg

भिलाईनगर 6 मार्च 2024 :- जेल से छूटते ही मनोज राजपूत ने दी धमकी – पीड़िता से कहा कोर्ट में गवाही दी तो मार देगा जान से, मामला दर्ज बलात्कार के आरोप में जेल से छूट कर बाहर आए बिल्डर और छत्तीसगढ़ी फिल्म के हीरो मनोज राजपूत ने पीड़िता से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। भिलाई नगर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है।


छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता-निर्देशक मनोज राजपूत को रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में जीआरपी भिलाई 3 पुलिस ने 13 दिन पहले गिरफ्तार किया था। मनोज तीन दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। इसके बाद उनके खिलाफ फिर से पीड़िता को जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने का मामला दर्ज हो गया है।


भिलाई नगर थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने बताया कि उन्होंने शिकायत के आधार पर मनोज राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 4 मार्च को वो दुर्ग न्यायालय में मनोज राजपूत के खिलाफ धारा 164 बयान दर्ज कराने गई थी। किसी कारण से वहां बयान नहीं हो पाया तो वो शाम को हनुमान मंदिर सेक्टर 9 दर्शन करने आ गई।


वो अपनी स्कूटी से जैसे ही हनुमान मंदिर गेट के पास पहुंची मनोज राजपूत अपनी BMW कार CG 07 CL7777 वहां आया। उसने कार का विंडो ग्लास नीचे किया और उसे उंगली दिखाकर गाली देते हुए बोला कहां जा रही है। अगर तू मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभी मौका है समझ झा, पैसा देकर बेल ले लिया है तो तू क्या चीज है। मैंने पहले भी बोला था देख लूंगा तेरे को… इसके बाद वो कार को तेजी चलाता हुआ चला गया।


डरी हुई हालत में पीड़िता पहुंची थाने
मनोज राजपूत की धमकी से पीड़िता काफी डर गई। उसने तुरंत अपने पिता को फोन करके मामले की जानकारी दी। इसके बाद वो डरी हुई हालत में भिलाई नगर थाने पहुंची। वहां घटना के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को दी।


बलात्कार और पास्को एक्ट में गया था जेल
मनोज पर आरोप है कि उसने 29 साल की पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। पीड़िता ने यह भी बताया कि वो उसके साथ पिछले 12 साल से शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है। इसे लेकर जीआरपी भिलाई 3 पुलिस ने मनोज के खिलाफ धारा 376, 377, 506 और पास्को एक्ट की धारा 4,6 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहां जमानत में बाहर आने पर उसने उसी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के पिता को बाउंसर से पिटवाने का मामला दर्ज
पीड़िता और उसके परिवार की शिकायत पर मनोज राजपूत के खिलाफ ये तीसरा मामला दर्ज हुआ है। सबसे पहला मामला दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज है। पीड़िता के पिता के साथ मनोज राजपूत ने एमआर लेआउट स्थित अपने ऑफिस में मारपीट की थी। इतना ही नहीं अपने बाउंसरों को बोलकर पीड़िता के पिता को जमकर पीटा था। इसके बाद उसने मामले की शिकायत मोहन नगर थाने में दर्ज कराई थी। tv ताकि शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 127/2024 भादवि 294,,506 बी के तहत मामला दर्ज। आरोपी के भी गिरफ्तारी नहीं हुई है मामले की जांच जारी है।


scroll to top