दुर्ग 20 जुलाई 2023:- भिलाई हाउसिंग लीज डीड की रजिस्ट्री को लेकर कांग्रेस भाजपा के दावों प्रतिदावों के बीच बुधवार को कलेक्टर ने रजिस्ट्री प्रक्रिया के संबंध में गाइड लाइन जारी की है। इसमें खास जानकारी यह दी गई है। कि लीजधारक को एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा।
इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल स्कीम फार लीज आफ हाउसेस फार एम्पलाइ 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किए गए थे।
इसका लीज एग्रीमेट 50,75,100 रुपए के स्टांप पेपर पर किया गया था लेकिन ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था। वर्तमान में इस लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज
डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है। इसके अनुसार पंजीयन कराने पर इस संपत्ति पर आबंटियों को लीजधारियों का टाईटिल प्राप्त हो रहा है।
पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छग नगरनिगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 व भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधान स्वमेव लागू होगा।
इसके अतिरिक्त प्रक्रिया कलेक्टर ने जारी की लाइन टाईटिल (लीजधारक) प्राप्त होने के बाद एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार संबिधित टाइटिल लीजधारक को होगा।
जिला कार्यालय द्वारा बीएसपी के उच्च प्रबंधक और संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों लीजधारकों के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।