कोयला घोटाला ब्रेकिंग:- EOW ने  सौम्या चौरसिया व रानू साहू को कोर्ट में किया पेश… 27  तक मिली रिमांड कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ….

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रायपुर 23 MAY 2024:-   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है. गुरुवार को EOW ने पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू साहू को कोर्ट में पेश किया. ईओडब्लू ने दोनों को रायपुर कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी. इस बार कोर्ट ने ईओडब्लू को 4 दिन की रिमांड दे दी है. बता दें कि दोनों को प्रोडक्शन वारंट ईओडब्लू की टीम ने रायपुर कोर्ट के पेश किया था, जहां सुनवाई हुई.

बतादें कि ED की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में EOW-ACB ने दो पूर्व मंत्रियों को मिलाकर 36 लोगों पर नाम जद FIR दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोयले घोटाले मामले को लेकर ACB जांच कर रही है।

रायपुर कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि EOW ने गिरफ्तारी के बाद एप्लीकेशन लगाई है। उनकी 5 जून तक मांगी गई रिमांड का हमने विरोध किया हैं। फैजल रिजवी ने बताया कि हमने कहा है कि ED के एक केश में एक जमानत हो चुकी है। वहीं दूसरी रानू साहू की जमानत की बेल सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। इसके अलावा सौम्या चौरसिया की बेल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। फैजल रिजवी ने कहा कि 3 दिन पहले भी पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में आगे की रिमांड मांगने के लिए EOW ने पुख्ता तथ्य कोर्ट में पेश नहीं किए हैं।

( आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू )

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोयला घोटाला की जांच की आंच फिर उठने लगी है। कोयला घोटाले की जांच को लेकर आज EOW ने पूर्व सीएम की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया और IAS रानू साहू को कोर्ट में पेश किया है। EOW ने रायपुर कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी है। दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट लेकर पहुंची EOW की टीम ने रायपुर कोर्ट में जज अतुल श्रीवास्तव की बेंच में पेश किया.

( आरोपी उपसचिव सौम्या चौरसिया  )

छत्तीसगढ़ में हुए 500 करोड़ से अधिक के कोल स्केम में अब EOW दोनों आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ करेगी. इन दोनों पर आरोप है कि वे कोल लेवी वसूली का काम करते थे. इतना ही नहीं दोनों पर अधिकारी होकर पद का दुरुपयोग भी किया है.

पहले ही हो चुके है पूछताछ

मिली जानकारी के मुताबिक कोयला घोटाला मामले को लेकर इससे पहले रायपुर कोर्ट ने दोनों आरोपियों से पहले 5 दिन फिर 3 दिन की पूछताछ की इजाजत दी थी. EOW ने इस मामले में आरोपी समीर, शिवशंकर और सूर्यकांत से भी पूछताछ कर चुकी है. यह पूछताछ 29 मार्च से 2 अप्रैल और 4 मार्च से 7 अप्रैल तक हुई थी.


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