भिलाई-3 थाने का आरक्षक विजय धुरंधर नौकरी से बर्खास्त….. एनडीपीएस मामले में एसएसपी ने किया आदेश पारित…..

IMG_20250427_172215.jpg

भिलाई-3 थाने का आरक्षक विजय धुरंधर नौकरी से बर्खास्त
00 एनडीपीएस मामले में एसएसपी ने किया आदेश पारित
00

भिलाई नगर  27 अप्रैल 2025:- थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ आरक्षक विजय धुरंधर क्रमांक-1654 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। आरक्षक विजय धुरंधर को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया था।


बीते 3 मार्च 2025 को विजय धुरंधर की डायल 112 में ड्यूटी लगाई गई थी। इस दिन प्राप्त इवेंट के क्रम में कालर मोबाईल पर प्राप्त सूचना के आधार पर एक्सयूव्ही वाहन में दो सफेद रंग की बोरी तथा एक लाल रंग की बोरी कुल 03 बोरियों में गांजा के पैकेट थे। उसमें से लाल रंग की बोरी जिसमें तीन पैकेट गांजा रखे थे, को आरक्षक विजय धुरंधर एवं डायल 112 का चालक अनिल कुमार टण्डन ने मिलकर वहीं पास में कंटीली झाड़ियों में छिपा दिए

व बाद में इन दोनों ने इस बोरी को निकालकर अनिल कुमार टण्डन के गांव औंधी के मकान में छिपाकर रखे थे। जिसे अनिल कुमार टण्डन की निशानदेही पर विधिवत् जप्त कर थाना पुरानी भिलाई में आरक्षक विजय धुरंधर व अनिल कुमार टण्डन के खिलाफ धारा 20 (बी) (II) (बी) एनडीपीएस एक्ट कायम कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं गिरफ्तार होने पर आरक्षक विजय धुरंधर को निलंबित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा निलंबित आरक्षक विजय धुरंधर के व्दारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 64 (2) (3) व 596 एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट अवहेलना किये जाने पर भारत का संविधान के अनुच्छेद-311 के खण्ड (2) के उपखण्ड “ख” के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निलंबित आरक्षक 1654 विजय धुरंधर को गंभीर कदाचरण के लिए सेवा से पदच्युतकिये जाने का आदेश पारित किया गया है।


scroll to top