आम जगह पर तलवार लहरा कर आम लोगों को आतंकित करने वाला आरोपी गिरफ्तार… पुरानी भिलाई पुलिस ने धारदार चाकू के साथ युवक को किया गिरफ्तार…
सुपेला पुलिस (जिला दुर्ग) की कार्यवाही,
थाना सुपेला क्षेत्रान्तर्गत आम जगह पर लोहे का तलवार लहराकर आम लोगों को आतंकित करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त मे,
आरोपी के कब्जे से धारदार तलवर जप्त,
आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

भिलाई नगर 22 नवंबर 2025:- मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि थाना सुपेला क्षेन्त्रान्तर्गत के राधिका नगर रोड आर. के. मैदान के पास सुपेजा में एक व्यक्ति द्वारा धारदार तलवार लेकर लहराते हुए आने-जाने वाले लोगो को आतंकीत कर भयभीत कर कर रहा है, सूचना पर मौके पर सुपेला पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम अमन मारकण्डे पिता लाहाराम उम्र 19 साल निवासी शारूत्री नगर मानिक होटल के पास कब्रीस्तान गेट के सामने थाना छांवनी जिला दुर्ग का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से धारदार तलवार को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला मे अपराध क्रंमाक 1380/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गयाहै उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव एवं सुपेला थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

नाम आरोपी – अमन मारकण्डे पिता लाहाराम उम्र 19 साल निवासी शारूत्री नगर छावनी
. थाना पुरानी भिलाई पुलिस की कार्यवाही।
धारदार चाकू के साथ आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता।
दुर्ग मे एक और बड़ी घटना को होने से रोका गया।
आरोपी कर रहा था बिना सुरक्षा के अवैध ज्वलशील पदार्थ (डीजल) का संग्रहण जिससे हो सकता थी बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था।
आरोपी का गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर जेल।

मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किन दुर्ग जिले मे प्रतिबंधित अवैध कार्यों एवं चाकू बाजो के खिलाफ चालाये जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र मे थाना पुरानी भिलाई पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा किय जा रही पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ की सिरसागेट के पास केशर अली टायर दुकान वाला राम मंदिर के पास बजरंग पारा मे कंडम ट्रक के डाला मे ठेलानुमा बनाकर अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ को बिना सुरक्षा व्यवस्था के डंप कर रखा है। जिससे कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। जिस पर पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर आरोपी केशर अली पिता अब्दुल कलाम उम्र 43 साल पता इंदिारा नगर पास भिलाई 3 थाना पुरानी भिलाई को पकड़ कर पुछताछ करने व तलासी लिये जाने पर आरोपी के कब्जे से एक धारदार अवैध चाकू व अवैध रूप से डंप किया गया। ज्वलनशील पदार्थ 140 लीटर डीजल पाया गया। जिसके संबंध में कोई दस्तावेज व सुरक्षा व्यवस्था नही होना पाया गया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट व धारा 287 बीएनएस का पाये जाने पर विधिअनुसार उचित कार्यवाही करते हुए थाना पुरानी भिलाई में अपराध क. 464/2025 धारा 287 बीएनएस, 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी केशर अली पिता अटदुल कलाम उम्र 43 साल पता इंदिारा नगर पास भिलाई ३ थाना पुरानी भिलाई गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से केन्द्रीय जेल दुर्ग रिमार्ड मे भेजा गया। थाना पुरानी भिलाई की तत्परता व सुझबुझ से एक आगजनी की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सका जिससे जान माल का नुकसान हो सकता था एवं आरोपी द्वारा चाकू के दम पर आम लोगो से गलत कार्य कराया व धमकाया जा सकता था


