भिलाई नगर 17 दिसंबर 2023। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सहायक यंत्री ने 132/33 केव्ही कुरुद भिलाई उपकेन्द्र से शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने पर निगम क्षेत्र की सफाई ठेका कंपनी मेसर्स अर्बन इनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेट गोपाल नगर रोड नागपुर के कर्मचारियों के खिलाफ जामुल थाना में अपराध पंजीबद्ध करवाया है। बिजली कंपनी ने सफाई कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि मना करने के बाद भी सफाई कर्मी अति उच्च दाब लाईन के टावर क्रमांक 8 के आसपास लगातार कचरे का मलबा पलटते रहे हैं जिससे टावर क्षतिग्रस्त होने से विद्युत पारेषण कंपनी को काफी का नुकसान होने की आशंका है। जामुल पुलिस ने सफाई ठेका कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 427 के तहत अपराध दर्ज किया है।
जामुल पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र साहू ( 56 वर्ष ) विद्युत कंपनी में सहायक यंत्री ने शिकायत की है कि लाइन पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी हुई कि घासीदास नगर गोकुल नगर रोड ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर स्थित अति उच्च दाब लाईन का टावर क्रमांक-8, जो कि ट्रेचिंग ग्राउंड में पूर्व से स्थापित है, के चारों तरफ मलबा एकत्रित होने से टावर क्षतिग्रस्त होने और विद्युत पारेषण कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होने की आशंका है। पूर्व में भी पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा टावर के अगल-बगल मलबा न फेंकने हेतु स्थल पर उपस्थित ठेकेदारों व कर्मियों को बताए जाने पर भी मलबा टावर के पास ही लगातार पलटा जाता रहा जिससे टावर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया एवं टावर के गिरने से कभी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है।
इससे विद्युत व्यवधान होने की भी लगातार आशंका बनी हुई है। यह कृत्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 का उल्लंघन है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 के विनियम 64 के तहत ओवरहेड लाईन के नजदीक सामग्री की ढुलाई और भंडारण कार्य का उल्लंघन माना गया है। सफाई ठेका कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया कृत्य लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत आता है। टावर के नीचे कचरा इकट्ठा किये जाने से उसके क्षतिग्रस्त होने और लाईन का ग्राउण्ड क्लियरेंस कम होने से कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की आशंका बनी हुई है।
सफाई ठेका कंपनी, जिसे नगर निगम भिलाई के द्वारा मलबा ढोने हेतु ठेका दिया गया है, के द्वारा लापरवाही पूर्वक किये गये कृत्य से विद्युत कंपनी को क्षति पहुंची है। पुलिस ने मेसर्स अर्बन इनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड गोपाल नगर रोड नागपुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 (प्रति संलग्न) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) अधिनियम 2010 के विनियम 64 (प्रति संलग्न), एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 (प्रति संलग्न) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
00 दो साल पहले बदला गया था क्षतिग्रस्त टावर
अफसरों के मुताबिक कचरे के लोड से ही पुराना टावर क्षतिग्रस्त हो गया था। जानकारी लगने के बाद बिजली कंपनी द्वारा लगभग दो साल पहले इससे कुछ दूरी पर ही नया टावर लगाया गया। नया टावर गैल्वेनाइज है, जो पहले वाले से और अधिक मजबूत है। बावजूद यह टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया। पिछली बार हुई घटना के बाद बिजली कंपनी द्वारा निगम प्रशासन को पत्र भेजकर जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई के लिए कहा था। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त कदम उठाने कहा था। इसके बाद भी निगम अफसरों व संबंधित एजेंसी की लापरवाही जारी है।