रायपुर 10 अगस्त 2023 ,:- मुख्यमंत्री , श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के 05 रेंज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं बस्तर में रेंज साइबर थाना का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया।पुलिस मुख्यालय द्वारा रेंज साइबर थाना के संचालन के लिए SOP जारी की गई है। रेंज साइबर पुलिस थाना में साइबर अपराध से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें अत्यधिक राशि की हानि हुई हो अथवा अत्यंत जटिल प्रकृति की हो, पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा व नियंत्रक पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति से ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की जाएगी।
रायपुर रंेज साइबर थाना गंज परिसर स्थित एन्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट रायपुर भवन में संचालित किया जा रहा है। जिसमें रायपुर रेंज के रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलौदा बाजार-भाटापारा जिले शामिल है।
ऑनलाईन फाईनेंशियल फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से होने वाले फ्रॉड की शिकायत पूर्व की तरह जिले के संबंधित थानों एवं साइबर सेल में स्वीकार करने के साथ ही उनका निराकरण किया जाएगा।रेंज साइबर थाना के द्वारा ज़िले के थानों को आवश्यक तकनीकी मदद उपलब्ध करायी जाएगी।
रायपुर रेंज साइबर थाना उद्घाटन के दौरान पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, श्री रतन लाल डांगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम, श्री दिनेश सिन्हा, साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव तिवारी, निरीक्षक वीरेन्द्र चंद्रा सहित नवीन रेंज साइबर थाना में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।
रेंज स्तरीय सायबर थाना रायपुर में दर्ज की गई प्रथम, प्रथम सूचना पत्र
जिसके तारतम्य में आज दिनांक 10.08.2023 को प्रार्थी रोहित कुमार साहू की रिपोर्ट पर रेंज साइबर थाना रायपुर में प्रथम, प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया। प्रार्थी रोहित कुमार साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कुम्हारी, दुर्ग का निवासी है तथा उसका बैंक खाता पण्डरी मोवा, रायपुर ब्रांच स्थित एक्सिस बैंक में है। दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थी के मोबाईल फोन में एक्सिस बैंक के टोल फ्री नम्बर 18605005555 सेे किसी अज्ञात धारक द्वारा फोन कर क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी दी जा रही थी इसी दौरान प्रार्थी के उक्त बैंक खाता में अलग-अलग किश्तो में लगभग 05 लाख रूपये क्रेडिट हुए
उसके पश्चात् लगभग 04 लाख रूपये डेबिट भी हो गये। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा बैंक में जानकारी दी गई जिस पर बैंक द्वारा प्रार्थी के बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने होम लोन की किश्त को पटाने हेतु बैंक जाकर अपने खाते से उसमें लगे ब्लॉक को हटवाया गया जिसके पश्चात् दिनांक 30.06.2023 से 01.07.2023 के मध्य प्रार्थी के खाते से कुल 9,18,002/- रूपये उसके खाते से आहरित कर
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर ठगी किया गया। जिस पर रेंज स्तरीय सायबर थाना रायपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 420 भादवि. 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में अब तक 6,50,000/- रूपये को होल्ड कराया जा चुका है इसके साथ ही प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।