अधिक ब्याज देने का झांसा देकर रकम प्राप्त कर ठगी करने वाले डी.सी. कैपिटल्स कम्पनी के 02 संचालक गिरफ्तार

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रायपुर। प्रार्थी मनीष सिंह ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कांशीराम नगर तेलीबांधा में रहता है तथा स्वयं की टैक्सी कार बुकिंग में चलाता है। प्रार्थी दिनांक 06.06.2023 के करीबन 12.00 बजे मरीन ड्राईव के सामने ईश्वरी प्लाजा के पास गया था, ग्राउण्ड फ्लोर में एक आफिस खुला था। जिस पर प्रार्थी ऑफिस के अंदर जांकर देखा तो वहां डीसी कैपिटल्स का बोर्ड लगा हुआ था, प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर आफिस में उपस्थित आफिस के संचालक देवतनु चक्रवर्ती निवासी अवंति विहार तथा मनोहर मेरसा ने बताया कि कंपनी में रकम जमा करने के कई स्कीम बताये जिसमें 10,000/- रूपये या उससे अधिक रकम जमा करने पर प्रति माह तीन प्रतिशत का ब्याज दिया जावेगा, इसी प्रकार 12 माह, 24 माह तक के लिये रकम जमा करने का व अधिक ब्याज देने के भी स्कीम है।

प्रार्थी द्वारा उनके बातों पर विश्वास कर 10,000/- रूपये उनके पास जमा करा दिये किन्तु उनके द्वारा प्रार्थी को जमा किये गये रकम के संबंध में पावती नही दी गई एवं कहा गया कि उक्त स्कीम के संबंध में बांड पेपर रकम खाता में जमा होने के पश्चात् आपके घर पहुंच जायेगा एवं 12 माह पूर्ण होने पश्चात् इसी ऑफिस से रकम मिल जायेगा कहा गया था। जिसके पश्चात् प्रार्थी बांड पेपर मिलने का इंतजार कर रहा था तभी न्यूज में समाचार वायरल होने लगा कि 20 माह में पैसा डबल राजधानी में फिर शुरू हो गई चिटफंड की दुकान। जिस पर प्रार्थी द्वारा डी.सी कैपिटल्स के संचालक देवतनु चक्रवर्ती एवं मनोहर मेरसा से संपर्क किया गया किन्तु उनका मोबाईल नम्बर बंद आने लगा जिस पर प्रार्थी द्वारा तेलीबांधा स्थित ऑफिस को जाकर देखा गया तो उसमें ताला लगा हुआ था तथा दोनो संचालक फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों को विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 350/23 धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी देवतनु चक्रवर्ती एवं मनोहर दास मेरसा को पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। 

जिस पर आरोपी देवतनु चक्रवर्ती एवं मनोहर दास मेरसा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाईल फोन, कम्प्यूटर एवं अन्य दस्तावेज जप्त कर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी-

  1. देवतनु चक्रवर्ती पिता राखलचंद चक्रवर्ती उम्र 50 साल निवासी ई-11 सेक्टर 02 अवंति विहार कॉलोनी तेलीबांधा रायपुर।
  2. मनोहर दास मेरसा पिता स्व. दादू राम मेरसा उम्र 47 साल निवासी एलआईजी 23 म.नं. 354 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।

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